- पर्यावरण अभियंता ने सभी जोनल अधिकारियों को जारी किया पत्र

- कोटपा 2003 कानून का अनुपालन किए जाने के लिए हुई कवायद

LUCKNOW: जिन दुकानों में गुटखा या उससे जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है, वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स आदि की बिक्री नहीं हो सकेगी। इस बाबत निगम की ओर से कदम आगे बढ़ाए गए हैं और सभी जोनल अधिकारियों को इस बाबत पत्र भी जारी कर दिया गया है। पर्यावरण अभियंता खुद इस कदम की मॉनीटरिंग करेंगे।

कोटपा 2003 का अनुपालन

निगम की ओर से इस कदम को उठाने के पीछे कोटपा (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स) 2003 का हवाला दिया गया है। इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए जो पत्र जारी किया गया है, उसमें साफ है कि गुटखा आदि की बिक्री करने वाली दुकानों में कोल्ड ड्रिंक्स, टॉफी, कैंडी और चिप्स आदि की बिक्री नहीं की जाएगी।

दुकानों में बिक्री

अक्सर देखने में आता है कि ज्यादातर पान की दुकानों में कोल्ड ड्रिंक्स, टॉफी, कैंडी और चिप्स आदि की बिक्री होती है, यह कोटपा का उल्लंघन है। अब जोनल अधिकारी अपने-अपने जोन में एक्ट का अनुपालन कराने का प्रयास करेंगे।

वर्जन

कोटपा एक्ट का अनुपालन कराने के लिए ही जोनल अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इसकी एक प्रति जिलाधिकारी कार्यालय भी भेजी गई है।

पंकज भूषण, पर्यावरण अभियंता, नगर निगम

Posted By: Inextlive