नए टोल फ्री नंबर से मिलेगी लीगल हेल्प
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जारी किया नया नंबर
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पंजीकरण हुआ शुरू DEHRADUN: निशुल्क विधिक सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नया टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। अभी तक प्राधिकरण की ओर से चलाई जा रही इस योजना का बहुत कम लोग ही लाभ ले पा रहे थे, नए नंबर का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने की भी तैयारी है। ज्यादा लोग उठा सकेंगे लाभ जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा के अनुसार टोल फ्री का लाभ हर वर्ष महज ख्00 से ख्भ्0 लोग ले पा रहे थे। ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठा सकें, इसलिए नया टोल फ्री नंबर क्800क्80ब्000 जारी किया गया है। पैरवी के लिए बनाया गया पैनलयही नहीं लोगों की समस्या के समाधान के लिए क्ब् सरकारी अधिवक्ताओं का पैनल भी तैयार कर लिया गया है। ये सभी अधिवक्ता लोगों को कानूनी सलाह देने का काम करेंगे। यही नहीं जरूरत पड़ने पर लोगों की उनके मुकदमे में निशुल्क पैरवी भी करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से तय किए गए पात्रों की श्रेणी में आने वाले लोग जब टोल फ्री नंबर पर फोन करेंगे तो उन्हें अधिवक्ता से मिलने और औपचारिकताओं की जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद उन्हें एक आवेदन पत्र भर कर जमा करना होगा।
------------ मजदूरों के पंजीकरण हुए शुरू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा के अनुसार यदि कोई असंगठित क्षेत्र का मजदूर श्रम कानूनों का लाभ उठाना चाहता है तो उनके लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। पंजीकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में कराया जा सकता है। विशेष बॉक्स ये लोग माने जाएंगे पात्र - दिव्यांग व मानसिक अस्वस्थ - जेल, संरक्षण, संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध व्यक्ति - अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग - मानव दुर्व्यवहार, बेगार के शिकार लोग - सभी महिला और बच्चे - दैवीय आपदा से पीडि़त - एक लाख या इससे कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति -भूतपूर्व सैनिक -किन्नर समुदाय -वरिष्ठ नागरिक