- एसडीओ ने जारी किया आदेश, सभी थानाध्यक्षों को पत्र भेजा

PATNA (16 Sept): दशहरा में डीजे किसी भी हालत में नहीं बजेगा। इसके लिए अनुमंडल प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किया है। एसडीओ राजेश रौशन ने सोमवार को बताया कि सभी पूजा पंडालों के लिए थानास्तर से लाइलेंस लेना अनिवार्य होगा। यह लाइसेंस उन्हें तभी मिलेगा जब पूजा समिति लाइसेंस लेने के दौरान यह लिखकर देगी कि विसर्जन जुलूस में डीजे बजाने के लिए किसी के साथ कोई अनुबंध नहीं किया है। इसके बाद भी किसी ने डीजे बजाया तो नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीजे को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

एसडीओ राजेश रौशन ने कहा कि जारी आदेश की प्रति सभी थानाध्यक्षों को भेजी जा रही है। थाना क्षेत्र में पूजा पंडाल द्वारा डीजे नहीं बजाया जाएगा, यह स्थानीय थाना को सुनिश्चित करना होगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह का डीजे बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसकी असहनीय आवाज पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने के साथ ही जीवन के लिए भी घातक होती है।

- रात दस बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने वाले पांच पर प्राथमिकी

मोहर्रम के जुलूस में ग्यारह सितंबर की रात निकाले गए जुलूस में डीजी तथा रात दस बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने के मामले में पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अनुमंडलाधिकारी राजेश रौशन ने बताया कि सुलतानगंज थाना अन्तर्गत पत्थर की मस्जिद चौराहा के समीप बने अस्थायी थाना में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रशेखर ठाकुर ने रात दस बजे के बाद तेज आवाज में लाउड स्पीकर एवं डीजे बजाने में पांच को आरोपित किया है। इनमें कृष्णा म्यूजिकल, सरगम म्यूजिकल ग्रच्प, बच्चा बैंड डीजे, ओल्ड पंजाब डीजे, प्रकाश डीजे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

Posted By: Inextlive