- पेड करना होगा निगम को होल्डिंग टैक्स

PATNA : नगर निगम एरिया में किसी भी तरह के खटाल को खोलने से पहले खटाल संचालकों को अब नगर निगम से एनओसी लेनी होगी। इसके लिए निगम की ओर से जारी फॉर्म भरना होगा साथ ही खटाल से रिलेटेड तमाम तरह के अनापत्ति पत्र भी सौंपना होगा। यह भी दावा करना होगा कि उनके यहां खटाल रहने की वजह से आसपास के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, साथ ही कमर्शियल टैक्स के रुप में हरेक साल होल्डिंग टैक्स भी पेड करना होगा। जानकारी हो कि खटाल पर लगातार अंकुश लगाने के बाद भी नगर निगम की ओर से कोई खासा फायदा नहीं हो पाया है। सड़कों पर अब भी पशुओं का डेरा जमा हुआ है। ऐसे में अब लाइसेंस के आ जाने की वजह से पटनाइट्स को काफी हद तक लाभ मिलेगा साथ ही आसपास के लोगों की शिकायत भी कम होगी।

अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट

अब नगर निगम एरिया में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत है। इसके लिए हर खटाल संचालक को अपने आसपास के चारों तरफ के लोगों से एनओसी लेकर उसे जमा करना पड़ेगा, इसके बाद ही नगर निगम की ओर से परमिशन दिया जाएगा। उन नगर आयुक्त ने बताया कि खटाल को लेकर हर सर्किल वाइज फॉर्म भी उपलब्ध रहेगा, इसलिए इसे फौरन भरकर अप्लाय का काम शुरु कर देना चाहिए, ताकि कम से कम समय में लोगों को काफी फायदा पहुंच पाए।

लाइसेंस मिलना आसान नहीं होगा

- खटाल संचालक को अपना एरिया, पशुओं की संख्या बतानी होगी।

- पशुओं के मल को कहां बहाया जाएगा, नाला में नहीं बहाना है।

- उसके साफ-सफाई के लिए किस तरह से काम करते है यह बताना होगा।

- पशुओं की देखभाल के लिए किस डाक्टर को हायर किया जाता है।

- आसपास के लोगों से अनापत्ति लेनी होगी कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं।

- पशुओं को सड़कों पर नहीं आने दिया जाएगा, चारा अंदर खटाल में ही दिया जाएगा।

Posted By: Inextlive