- अपर न्यायायुक्त राजीव आनंद की अदालत ने सुनाई सजा

रांची : टेंपो हड़पने के नियत से विजय कुमार चौधरी की हत्या कर शव छुपाने के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अपर न्यायायुक्त राजीव आनंद की अदालत ने शुक्रवार को दोषी सुखदेवनगर निवासी सुरेन्द्र कुमार उर्फ टिटू व बुड़मू निवासी जय कुमार यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने 14 गवाहों की गवाही अदालत में दर्ज कराई। अदालत ने टेम्पो हड़पने के नियत से विजय कुमार चौधरी की हत्या कर लाश छुपाने के आरोप में 18 अप्रैल को दोषी ठहराया था। विजय चौधरी टेंपो का मालिक के साथ ड्राइवर भी था। मामले में 8 जुलाई 2015 को बुड़मू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया था कि विजय टेंपो लेकर अपने घर से पांच जुलाई 2015 को निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। जब थाना को इसकी सूचना दी गयी तो पुलिस ने बुड़मू केचकमे गांव के निकट सिदरौल नदी किनारे सात जुलाई को उसका शव बरामद किया। अभियुक्तों ने स्वीकार किया था कि गाड़ी हड़पने की नियत से टांगी से मारकर हत्या की है। पुलिस ने घटना स्थल से ही दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। दोनों उसी समय से जेल में थे।

Posted By: Inextlive