- पुलिस की सक्रिय पैरवी से आरोपित पर कसा कानून का शिकंजा

- महिला थाने में एक वर्ष पूर्व बच्ची की मां ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

आगरा: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और द¨रदगी के आरोपित बाप को अदालत ने आजीवन कारावास कैद की सजा सुनाई है। साजिश में शामिल दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव कोर्ट ने बरी कर दिया।

मूलरूप से फीरोजाबाद के नारखी थाना क्षेत्र की रहने वाले दंपती आगरा के हरीपर्वत क्षेत्र में आकर रहने लगे। चार बच्चों के मां-बाप यहां मजदूरी करते थे। पिछले वर्ष जून में महिला ने एसएसपी से अपने पति की करतूत की शिकायत की। बताया कि वह अपनी आठ वर्षीय बेटी का शारीरिक शोषण करता है। एक बार तो उसके अंग को भी पेट्रोल उड़ेलकर जला दिया। बेटी की सुरक्षा के चलते वो बच्चों को लेकर पति से अलग रहने लगी। एसएसपी के आदेश पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस ने लगातार पैरवी की। हरीपर्वत क्षेत्र में किराए पर रहने वाली महिला मकान खाली करके चली गई। पुलिस ने उसे खोजने के बाद कोर्ट में मां और पीडि़त बच्ची के बयान कराए। केस की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीके जायसवाल ने आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपित पर पौने तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया।

पैरोकार होगा पुरस्कृत

मुकदमे की पैरवी करने वाले महिला थाने के मुख्य आरक्षी पैरोकार इसरार हुसैन को एसएसपी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।

Posted By: Inextlive