-किरीबुरू का बहुचर्चित डॉ शरद सोरेंग हत्याकांड

-21 मई 2012 को किरीबुरू में डॉ। शरद सोरेंग को डॉ। अरविंद ने उतार दिया था मौत के घाट

-अनुसंधान में प्रेमी के साथ मिल कर पति की हत्या करने की साजिश की हो चुकी थी पुष्टि

जागरण संवाददाता,

CHAIBASन्: किरीबुरू के बहुचर्चित डॉ शरद सोरेंग हत्याकांड मामले में डॉ। शरद की पत्‍‌नी निशीरानी केरकेट्टा एवं डॉ। अरविंद कुमार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह है मामला

इस संबंध में मृतक की पत्‍‌नी सह अभियुक्त निशीरानी केरकेट्टा ने किरीबुरू सेल जेनरल अस्पताल के चिकित्सक डॉ। अरविंद कुमार के खिलाफ ख्ख् मई ख्0क्ख् को किरीबुरू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि निशीरानी के पति डॉ। शरद सोरेंग किरीबुरू सेल अस्पताल के चिकित्सक थे। ख्क् मई को तबीयत खराब रहने के कारण वह अपनी पत्‍‌नी निशीरानी को घर में बंद कर बाहर से ताला मारकर डयूटी करने सेल अस्पताल चले गए थे। उसके बाद से वह वापस नहीं लौटे। इससे घबरा कर रात को ही निशीरानी ने उनसे फोन से संपर्क करना चाहा, लेकिन उनका फोन स्वीच ऑफ बताया। उसके बाद निशीरानी ने डॉ। अरविंद कुमार के मोबाइल पर फोन लगाया, वह भी स्वीच ऑफ था। दूसरे दिन यानी ख्ख् मई को निशीरानी डॉ। अरविंद कुमार के क्वार्टर पर गई, यहां भी ताला लगा था। इसी बीच उसकी नौकरानी से भेंट हुई तो वह क्वार्टर का ताला खोलवा कर अंदर घुस गई। क्वार्टर के अंदर खून से सना उसके पति डॉ। शरद सोरेंग का शव पड़ा हुआ था। उसे नुकीली तेज धारदार हथियार से वार कर मारा गया था। इधर, घटना के बाद डॉ। अरविंद कुमार किरीबुरू से फरार हो गया था।

बाद में मृतक के पिता एवं निशिरानी के ससुर अमृत सोरेंग ने इस हत्याकांड में अपनी बहू निशिरानी केरकेट्टा को भी अभियुक्त बनाया। मामले की जांच के क्रम में वह भी दोषी पाई गई थी। वहीं पुलिस के लगातार दबाव के बाद डॉ। अरविंद कुमार ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया था। तफ्तीश में पता चला था कि डॉ। सोरेंग की पत्‍‌नी निशिरानी व डॉ। अरविंद में प्रेम संबंध थे। इसी कारण दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से डॉ। सोरेंग की हत्या कर दी थी। इस मामले में सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने सबूतों व गवाहों के आधार पर निशीरानी केरकेट्टा एवं डॉ.अरविंद कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Posted By: Inextlive