Delhi High Court has ruled that telecom operators and Mobile Value added service providers cannot provide live updates of matches to their mobile subscribers.


टेलीकॉम कंपनीज अब अपने कस्टमर्स को क्रिकेट मैच का लाइव अपडेट नहीं दे सकेंगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में टेलीकॉम कंपनियों को क्रिकेट मैच की लाइव अपडेट देने से रोक दिया है. Star India को दें मुनाफे का हिस्सा जस्टिस एमएल मेहता ने आदेश में कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स और मोबाइल वीएएस प्रदाता कंपनियों से कहा कि या तो वे ताजा स्कोर को 15 मिनट के अंतराल में प्रसारित करें अथवा स्टार इंडिया से लाइसेंस हासिल कर उन्हें अपने लाभ में से एक हिस्से का भुगतान करें. गौरतलब है कि स्टार इंडिया ने 10 अगस्त 2012 में बीसीसीआइ से 3581 करोड़ रुपये में 2018 तक मैचों के प्रसारण अधिकार खरीद लिए थे. Star India के पास हैं अधिकार
स्टार इंडिया के पास मैचों के प्रसारण का अधिकार है. ऐसे में टेलीकॉम कंपनियां मैसेज से लाइव क्रिकेट अपडेट देतीं थीं. जिससे कि सहारा इंडिया को नुकसान हो रहा था. जिसके बाद स्टार इस मामले को कोर्ट में लेकर गया था. अब कोई भी टेलीकॉम कंपनी मोबाइल के मैसेज से बॉल बाई बॉल क्रिकेट लाइव स्कोर नहीं दे सकेंगी.

Posted By: Garima Shukla