गृह मंत्रालय ने रेड जोन ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही पर स्पष्टीकरण जारी किया है। 'ऑरेंज जोन' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में एक जिला से दूसरे जिले में चलने वाले बसों पर प्रतिबंध है।

नई दिल्ली (आईएएनएस)कोेरोना वायरस को लाॅकडाउन के जरिए अच्छे से कंट्रोल करने के लिए सरकार ने लॉकडाउन को 4 मई, 2020 से दो सप्ताह और बढ़ाने का आदेश जारी किया है। लाॅकडाउन 3.0 में गृह मंत्रायल ने शुक्रवार को कोरोना पीड़ित जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांट दिया था और इन जोन में हालातों के हिसाब से रियायत भी दी। मंत्रालय ने अब इन क्षेत्रों में व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही पर स्पष्टीकरण जारी किया है। 'ऑरेंज जोन' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में, मंत्रालय ने एक जिला से दूसरे जिले में चलने वाले बसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, केवल एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स की अनुमति है।

चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा दो यात्रियों की अनुमति

मंत्रालय ने स्पष्टीकरण में कहा, 'व्यक्ति और वाहन को दूसरे जिला में जाने की अनुमति है लेकिन केवल इसके लिए, चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा, अधिकतम दो यात्री होने चाहिए। वहीं, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश उनके मूल्यांकन और प्राथमिकताओं के आधार पर, कम गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। इसके अलावा कन्टेनमेंट जोन के भीतर किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं है।' बता दें कि शुक्रवार को एमएचए द्वारा जारी दिशानिर्देशों ने ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों में पड़ने वाले जिलों में काफी रियायत की घोषणा की। नए दिशानिर्देशों के तहत, पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, चाहे जो भी क्षेत्र हो। इनमें रेल, हवाई और सड़क यात्रा समेत कई चीजें शामिल हैं। हालांकि, चुनिंदा उद्देश्यों के लिए हवाई, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की अनुमति है। नए दिशानिर्देश भी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कुछ उपायों को निर्धारित करते हैं। वहीं, सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का मूवमेंट, शाम 7 से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

Posted By: Mukul Kumar