Lockdown 4.0 Guidelines: देशव्‍यापी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया हे। यह कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन का चौथा चरण होगा। आज रात से इसके तीसरे चरण की अवधि समाप्‍त हो रही है।

कानपुर। Lockdown 4.0 Guidelines: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने रविवार को मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को 31 मई तक कोविड -19 लॉकडाउन उपायों को जारी रखने के लिए कहा है। लॉकडाउन का तीसरा चरण रविवार रात को समाप्‍त हो रहा है। नेशनल डिजास्‍टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) ने चौथे चरण के लिए अधिसूचना रविवार को जारी की। देशव्‍यापी लॉकडाउन 31 मई तक प्रभावी रहेगा। पीएम मोदी पहले ही संकेत दे चुके थे कि इसका चौथा चरण पहले की तुलना में काफी अलग होगा।

National Disaster Management Authority (NDMA) asks Ministries/ Departments of Government of India, State Governments and State Authorities to continue the lockdown measures up to 31st May 2020. pic.twitter.com/tn0i85kVSK

— ANI (@ANI) May 17, 2020यह गतिविधियां देश भर में रहेंगी प्रतिबंधित

-सभी घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रतिबंधित रहेंगी, घरेलू चिकित्‍सा सेवाओं, डोमेस्‍टिक एयर एंबुलेंस व सुरक्षा उद्देश्‍यों अथवा कार्य जिनकी अनुमति गृह मंत्रालय ने दी है को इससे छूट होगी।
-मेट्रो रेल सेवाएं
-स्‍कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्‍थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्‍टेंस लर्निंग की अनुमति होगी व बढ़ावा दिया जाएगा।
-होटल, रेस्‍तरां व अन्‍य आतिथ्य सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। इससे स्‍वास्‍थ्य/पुलिस/सरकारी अधिकारियों/स्‍वास्‍थ्य कर्मियों/फंसे हुए लोगों जिनमें पर्यटक शामिल हैं क्‍वारंटीन फैसिलिटीज; बस डिपो, रेलवे स्‍टेशन व एयरपोर्ट पर कैंटीन संचालन की छूट होगी। रेस्‍तरांओं को खाने पीने की चीजों की होम डिलीवरी के लिए किचन संचालित करने की छूट होगी।
-सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व ऐसे अन्‍य स्‍थान। खेल परिसरों व स्‍टेडियम को खोलने की लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।
-सभी धार्मिक स्‍थल व पूजा घर लोगों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक आयोजनों पर सख्‍त पाबंदी है।

तमिलनाडु में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

तमिलनाडु के सीएम के पलानीसामी ने रविवार को राज्‍य में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाए जाने की घोषणा की। नए नियमों के तहत लगभग दो महीने बाद 25 जिलों को जनपद के भीतर सार्वजनिक यातायात की अनुमति होगी। हालांकि चेन्‍नई सहित 12 जिलों को लॉकडाउन के तीसरे चरण की तरह ही पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। शिक्षण संस्‍थाओं के संचालन व धार्मिक स्‍थलों में लोगों के प्रवेश पर रोक सहित पूर्व में दी गई अनुमतियां यथावत लागू रहेंगी। कोयम्‍बत्‍तूर, इरोड, सेलम, तिरुपुर, नामक्‍कल व करूर समेत 25 जिलों में लोग जिले के भीतर सरकारी व निजी बसों में यात्रा कर सकेंगे व इसके लिए उन्‍हें तमिलनाडु सरकार के ई-पास की आवश्‍यकता नहीं होगी।

महाराष्ट्र में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ऐसा कोरोनावायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किया गया है। राज्‍य में शनिवार को कोविड 19 के मामलों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। संक्रमण के 1606 नए मामले सामने आए, कुल संख्‍या अब 30706 हो गई है। राज्‍य में मरने वालों की संख्‍या में भी 67 की बढ़ोतरी हुई है जो बढ़कर 1135 हो गई है।

Posted By: Inextlive Desk