लाॅकडाउन 4.0 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी गाइड-लाइन जारी कर दी है। यूपी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में बाजार दुकानें कार्यालय और औद्योगिक गतिविधि खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके अलावा और जानें क्या-क्या खुला रहेगा...

लखनऊ (आईएएनएस)। लाॅकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है। सूत्रों की मानें तो कई घंटों के मंथन के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी लॉकडाउन 4.0 में बाजार, दुकानें, कार्यालय और औद्योगिक गतिविधि खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। आधी रात को आए फैसले में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधित रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, प्रतिबंध क्षेत्रों में प्रतिबंध जारी रहेगा।

यूपी में प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स को खोलने की अनुमति दी गई

लॉकडाउन 4.0 अब 31 मई तक लागू रहेगा और शनिवार को केंद्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों का काफी हद तक पालन किया जाएगा। राज्य सरकार ने नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों जैसे प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स को खोलने की अनुमति दी है। निश्चित दिनों में बाजार भी खुलेंगे। हालांकि इस दाैरान यह ध्यान रखा जाएगा कि सभी एक साथ न खुलें। प्रत्येक जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को स्थानीय व्यापारियों के निकायों के परामर्श से कार्यक्रम तय किया जाएगा। विक्रेताओं और हॉकरों को भी अपना काम शुरू करने की अनुमति दी गई है।

मास्क का उपयोग सभी दुकान मालिकों और विक्रेताओं द्वारा होना चाहिए

दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि किसी भी दुकान को ऐसे किसी भी ग्राहक को सामान नहीं बेचना चाहिए जो फेस मास्क नहीं पहनते हैं। अन्य सभी सुरक्षा सावधानियों जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग सभी दुकान मालिकों और विक्रेताओं द्वारा देखा जाना चाहिए। फूड की होम डिलीवरी के लिए रेस्तरां को कार्य करने की अनुमति दी गई है, लेकिन परिसर में फूड सर्विस नहीं कर पाएंगे। लॉकडाउन 4 अवधि के दौरान बार आदि भी बंद रहेंगे। वहीं मिठाई की दुकानों को इस शर्त पर खोलने की अनुमति दी गई है कि वे दुकान पर डायरेक्ट कस्टमर्स को सामान नहीं देंगे। होम डिलीवरी सर्विस अपना सकते हैं।

बैंक्वेट हॉल जिला अधिकारियों से पूर्व अनुमति फार्म के साथ खुल सकते

शादियों को भी अनुमति दी गई है। बैंक्वेट हॉल जिला अधिकारियों से पूर्व अनुमति फार्म के साथ खुल सकते हैं।हालांकि इस दाैरान 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। लाॅकडाउन के अंत तक कोई अन्य सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या खेल आयोजन नहीं हो सकता है। इस अवधि के दौरान मंदिर भी बंद रहेंगे। सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रण क्षेत्र से बाहर करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए माल वाहनों की आवाजाही के लिए भी अनुमति दी गई है। नर्सिंग होम और निजी अस्पताल स्वास्थ्य विभाग से अनुमति लेकर अपनी आपातकालीन सेवाओं और आवश्यक सर्जरी को फिर से शुरू कर सकते हैं।

दो पहिया वाहन पर पीछे महिलाओं को बैठाने की अनुमति मिली बशर्तें हेलमेट पहने हों

होल सेल सब्जी और फल मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेगी जबकि खुदरा बिक्री सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच खुली रह सकती है। हवाई यात्रा, मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, डाइन-इन सेवाओं के लिए रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल और बार लॉकडाउन 4 में बंद रहेंगे। एयर एंबुलेंस को इससे छूट दी गई है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जब तक कि कोई चिकित्सीय आपात काल न हो तब तक घर के भीतर रहना चाहिए। एक व्यक्ति को दो पहिया वाहन पर पीछे महिलाओं को बैठाने की अनुमति मिली है लेकिन इस दाैरान उन्हें हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।

Posted By: Shweta Mishra