- शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर जैसे अनुशासन का पालन नहीं करने से अचानक तेजी से बढ़ा कोरोना संक्रमण

- पटना और भभुआ में 10 जुलाई से सात दिन लागू रहेगा लॉकडाउन, बक्सर और नवादा में तीन दिन बाजार बंद

- सड़कों पर गाडि़यों के आने-जाने पर रोक नहीं, सड़क पर निकलने को पास की जरूरत नहीं, बस और ट्रेन यातायात पर रोक नहीं

PATNA :

पटना, बक्सर और नवादा में 10 जुलाई से निश्चित समयावधि के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसकी सूचना मिलते ही लोग भी मार्केट में उमड़ पड़े और जकूकी सामानों की खरीदारी में जुट गए। बता दें कि लोगों द्वारा रूल फॉलो नहीं करने और कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में अचानक तेज वृद्धि के बाद पटना जिला प्रशासन ने बुधवार को राजधानी में शुक्रवार से सात दिनों के लिए यानी 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की। भभुआ जिले में भी 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। नवादा और बक्सर में जिला प्रशासन ने 10 से 12 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। पश्चिम चंपारण में भी गुरुवार से शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन के नियम लागू होंगे। इसके पहले भागलपुर जिला प्रशासन ने गुरुवार से चार दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन की अवधि में दवा, दूध, राशन, फल-सब्जी सहित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सीमित अवधि के लिए खोली जाएंगी।

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सुझाव के बाद हुए फैसले :

मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बुधवार को बताया कि अनलॉक 1.0 और इसके बाद 2.0 में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह गंभीर चिंता का विषय है। मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में तमाम हालातों पर चर्चा की गई। स्थितियों का आकलन करने के बाद जिलाधिकारियों को संदेश भेजे गए कि अपने-अपने क्षेत्र में कोरोना की बढ़ते मामलों का आकलन कर वह लॉकडाउन का फैसला लें।

फिर जान लें कैसे पालन करना है लॉकडाउन का :

पटना के जिलाधिकारी डीएम कुमार रवि ने लॉकडाउन के आदेश जारी करने के बाद पत्रकारों से कहा शुक्रवार से लॉकडाउन के दौरान पटना में सभी सरकारी और निजी कार्यालय, बाजार-दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है। किराना, मांस-मछली एवं फल-सब्जी की दुकानें सुबह छह से दस और शाम चार से सात बजे तक ही खोली जा सकेंगी।

वाहन चलेंगे, सीमा सील नहीं होगी

परिवहन सेवाएं और यातायात अनलॉक 2 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पहले की तरह जारी रहेंगी। यानी जिले की सीमा सील नहीं की जाएगी और न ही वाहनों के आवागमन के लिए किसी प्रकार के पास की जरूरत होगी। वाहनों की चे¨कग और मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए अभियान में तेजी लाई जाएगी। कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। राजधानी के सभी धार्मिक स्थलों पर आमलोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

आपातकालीन आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी

¨प्रट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के कार्यालय एवं कर्मचारी लॉकडाउन के दायरे में नहीं रखे गए हैं। कुछ आपातकालीन एवं आवश्यक सेवाओं और कार्यालयों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सेवा, कोषागार, पुलिस, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, बिजली, नगर निगम के सैनिटाइजेशन एवं आवश्यक सेवाएं को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

नवादा और बक्सर में तीन दिन के लिए लॉकडाउन

नवादा और बक्सर जिलों में जिलाधिकारियों ने 10 जुलाई से तीन दिन तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियों पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है।

शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे लोग

पुन: लॉकडाउन लगाने की जरूरत पर मुख्यसचिव दीपक कुमार ने स्पष्ट किया कि समीक्षा में यह देखा गया कि विभिन्न इलाकों में लोग शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे। बगैर मास्क लगाए घूम रहे हैं। बाजारों में बिना मतलब भीड़ लगा रहे हैं। वैसे इलाकों में कड़े नियम लागू करने का फैसला हुआ है।

Posted By: Inextlive