कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगे लाॅकडाउन पीरियड में उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 उद्योगों को चलाने की सशर्त अनुमति दी है। उद्योंगों को गाइडलान पूरी करनी होगी। सरकार के आदेश के मुताबिक केवल उत्पादन इकाइयां ही खोली जा सकती हैं। मुख्यालय और उद्योगों की प्रशासनिक इकाइयों को खोलने की अनुमति नहीं है।

लखनऊ (एएनआई)। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाॅकडाउन के दौरान कुछ शर्तों को पूरा करने के साथ ग्यारह प्रकार के उद्योग चलाने की अनुमति दी है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन और उर्वरक, चीनी मिलों व अन्य उद्योगों को राज्य में संचालित करने की अनुमति दी गई है। हालांकि शर्तों के मुताबिक केवल उत्पादन इकाइयां ही खोली जा सकती हैं। इसमें भी पहले चरण में केवल आधे कर्मचारी ही काम करेंगे। मुख्यालय और उद्योगों की प्रशासनिक इकाइयों को खोलने की अनुमति नहीं है।

कार्यस्थल पर दिशानिर्देशों का पालन करना होगा

वहीं हॉटस्पॉट जोन में पड़ने वाले कारखानों को कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। उद्योगों को कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए थर्मल स्कैनर का उपयोग करना होगा और कार्यस्थल पर सैनेटाइजर, मास्क और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इस दाैरान जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल पर दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी में कोरोना वायरस जैसे लक्षण दिखते हैं तो प्रबंधकों या मालिकों को जिला प्रशासन को सूचित करना होगा।

संचालित उद्योगों को हर सुविधा दी जाएगी

इसके अलावा, इकाइयों को लाॅकडाउन के दाैरान कच्चे माल के परिवहन और रखरखाव जैसी अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति भी दी जाएगी। देश में लॉकडाउन जिसे पहले 14 अप्रैल तक जारी रखने का आदेश था लेकिन बाद में कोरोना पीड़ितों की संख्या को देखते हुए इसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 78 नए सकारात्मक मामलों के साथ, गुरुवार को उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या 805 तक पहुंच गई। गुरुवार तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 13 मौतें हो चुकी हैं।

Posted By: Shweta Mishra