- अब वापसी के दौरान भी दर्ज हो सकेगी एफआईआर

Meerut । अब सफर के दौरान यात्रियों के साथ ट्रेन में हुए अपराध के लिए यात्रियों को परेशान होने या संबंधित थाना क्षेत्र में भागदौड़ की जरुरत नही पडे़गी। जीआरपी मुख्यालय से जारी एफआईआर के नए आदेशों के तहत यात्री अब किसी भी जीआरपी स्टेशन पर अपनी एफआईआर लिखा सकेगा। जीआरपी थाने द्वारा ही पीडि़त की एफआईआर की कापी संबंधित थाने को भेजकर मामले की आगे जांच कराई जाएगी।

फैक्ट्स

- इसी माह लागू होगी नई व्यवस्था

- मेरठ रीजन में मोबाइल चोर, बैग चोरी के मामूली अपराधों की अधिक संख्या

- यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रमुख ट्रेनों में चार जीआरपी पुलिसकर्मी और दो स्पेशल कर्मी की है तैनाती

- मेरठ रेंज में सकौती से मोदीनगर तक हैं छह स्टेशन

- मेरठ रेंज में जीआरपी के मेरठ स्टेशन पर थाना और मोदीनगर स्टेशन पर चौकी

- सिटी स्टेशन पर 1 इंस्पेक्टर समेत 11 सब इंस्पेक्टर, 41 सिपाही और 3 हेड कांस्टेबल का स्टॉफ

- मोदीनगर स्टेशन पर 1 सब इंस्पेक्टर समेत 11 सिपाहियों का स्टॉफ

- मेरठ से तीन प्रमुख ट्रेनों का संचालन

- रोजाना करीब 80 से 90 हजार यात्रियों का आवागमन

एफआईआर के लिए कुछ नए बदलाव किए गए हैं यात्रियों की किसी भी प्रकार की शिकायत को दर्ज किया जाएगा। चाहे मामला किसी दूसरे स्टेशन का हो। जांच घटना से संबंधित स्टेशन प्रभारी द्वारा ही की जाएगी।

विनय शर्मा, जीआरपी प्रभारी

Posted By: Inextlive