NEET 2018 : हार्इकोर्ट का आदेश तमिल स्टूडेंट्स को दिए जाएं 196 अतिरिक्त अंक
गलत सवालों से स्टूडेंट को परेशानी हुई
चेन्नई (आईएएनएस)। देशभर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) का आयोजन होता है। इस साल आयोजित इस परीक्षा में तमिल भाषा में छपे पेपर में 49 सवाल गलत थे। इसकी वजह से स्टूडेंट को काफी परेशानी हुई। छात्रों के हित को देखते हुए मार्क्सवादी (सीपीएम) एमपी टीके रंगराजन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। ऐसे में आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय (एचसी) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को आदेश दिया है कि प्रत्येक गलत सवाल पर स्टूडेंट को चार नंबर देने होंगे।
चार नंबर के हिसाब से 196 अंक मिलेंगे
ऐसे में चार नंबर के हिसाब 49 गलत सवालों में स्टूडेंट को 196 अंक मिलेंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अगले 2 हफ्ते के भीतर नई रैंकिंग लिस्ट जारी करने का भी निर्देश भी दिया है।एमपी टीके रंगराजन ने अपनी याचिका में कहा था कि पेपर में 49 सवालों के महत्वपूर्ण शब्दोें का गलत अनुवाद था। इससे परीक्षा में बैठे स्टूडेंट को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तमिल में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 24,000 से ज्यादा थी। एनईईटी का पेपर कुल 720 अंकों का था।बता दें कि सीबीएसई ने 4 जून, 2018 को NEET 2018 का रिजल्ट जारी किया था।