एसआईबी जांच में सीज हो सकता है दुकान और गोदाम का स्टॉक

जीएसटी कानून में बदल गई बरसों पुरानी व्यवस्था

ALLAHABAD: ज्यादातर व्यापारी अपने फर्म की सेल और परचेज का तो पूरा रिकार्ड रखते हैं, लेकिन स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करना भूल जाते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आदत बदल लें। सेल-परचेज के साथ स्टॉक रजिस्टर मेंटेन रखने की आदत डालें। नहीं तो टैक्स और पेनाल्टी दोनों भरनी पड़ सकती है। यही नहीं गोदाम के साथ ही दुकान का स्टॉक भी सीज हो सकता है। जीएसटी में इस नियम को शामिल किया गया है। इसके आधार पर कार्रवाई और जांच की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है।

जीएसटी से पहले बिक्री कर, व्यापार कर और वाणिज्य कर में भी एसआईबी जांच होती थी। उस दौरान स्टॉक रजिस्टर न होने पर जांच अधिकारी सर्वे की बात लिख देते थे। इसकी सुनवाई होती थी। सुनवाई में स्टॉक रजिस्टर देखा जाता था। जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं है। जांच के समय ही व्यापारी को स्टॉक रजिस्टर दिखाना होगा। रजिस्टर न होने पर दुकान व गोदाम में रखा माल सीज किया जा सकता है।

स्टॉक रजिस्टर मेंटेन रखने का नियम नया नहीं है, यह पहले से लागू है। पहले इस पर सख्ती से पालन नहीं होता था। अब एसआईबी को सख्त हिदायत दी गई है कि स्टॉक रजिस्टर जरूर चेक करें।

राम प्रसाद

एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2

स्टॉक रजिस्टर न होने और स्टॉक न मिलने पर टैक्स व पेनाल्टी के साथ ही स्टॉक सीज करने की प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। जब व्यापारी पूरा टैक्स जमा करता है। बिल-पर्चे पर सेल-परचेज करता है तो फिर स्टॉक रजिस्टर न होने पर कार्रवाई क्यों?

संतोष पनामा

संयोजक, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति

Posted By: Inextlive