पूर्व मलेशियाई पीएम नजीब रजाक को अदालत ने अरबों डॉलर के घोटाले में निर्दोष करार दिया है। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया था।

कुआलालंपुर (एपी)। पूर्व मलेशियाई प्रधानमंत्री नजीब रजाक को राज्य निधि में हुए अरबों डॉलर के कथित घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग के तीन नए मामलों में हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्दोष ठहराया है। 65 वर्षीय नजीब रजाक अपनी केस की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में पेश हुए थे। बता दें कि पिछले महीने, नजीब को 1 एमडीबी की एक पूर्व इकाई एसआरसी इंटरनेशनल से अपने व्यक्तिगत बैंक खाते में 42 मिलियन रिंगगिट ट्रांसफर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उस समय भी अदालत में उनका दोष साबित नहीं हुआ, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब इस मामले में उन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया गया है।  
 
पिछले जज का हुआ ट्रांसफर
गौरतलब है कि अपने पावर का दुरुपयोग करने और किसी के विश्वास का हनन करने के प्रत्येक मामले के लिए मलेशिया में जुर्माने के साथ कम से कम 20 साल की सजा होती है। इसके बाद प्रत्येक मनी-लॉन्ड्रिंग के केस में वहां 15 साल तक की जेल और जितने पैसे की लॉन्ड्रिंग की गई है, उसका पांच गुणा अधिक जुर्माना भरना होता है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि बुधवार को नजीब को इस मामले में एक नए जज ने फैसला सुनाया है। दरअसल, पिछली सुनवाई के बाद पुराने जज का किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया था। खास बात यह भी है कि ये नए जज, नजीब की मलय पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी के भाई हैं।
नजीब पर लगा एक और चार्ज
बता दें कि नजीब रजाक और उनका परिवार मई से ही 1 मलेशिया विकास बेरहाद (1 एमडीबी) नाम के स्टेट फंड में हुए अरबों डॉलर के घोटाले को लेकर जांच की प्रक्रिया से गुजर रहा है। एक मामले में तो नजीब आज बरी हो गए लेकिन मलेशिया की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने बुधवार को नजीब पर मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट का एक और चार्ज लगा दिया है। 1 एमडीबी में हुए घोटाले की जांच कम से कम छह देशों में की जा रही है। उन देशों में अमेरिका, स्वीटजरलैंड और सिंगापुर जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। बता दें कि भ्रष्टाचार मामले में अब तक मलेशिया में कई जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। रेड के दौरान पुलिस ने अलग अलग जगहों से पैसों, आभूषण और लक्जरी हैंडबैग समेत कई महंगे सामान के रूप में करीब अरबों की संपत्ति बरामद किये हैं।

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Posted By: Mukul Kumar