- शहर में संचालित हैं 350 से ज्यादा मैरिज होम

- नोटिस के बाद नहीं हो सकी कोई कार्रवाई

- नियमानुसार 1500 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए स्पेस

आगरा। शहर में संचालित मैरिज होम के न तो नक्शा पास हैं और न ही पर्याप्त स्पेस है। बावजूद इसके मैरिज होम संचालित हो रहे हैं। नियम अनुसार मैरिज होम के लिए कम से कम 1500 वर्ग फीट का स्पेस होना आवश्यक है। लेकिन अधिकतर मैरिज होम इस पर खरे नहीं उतरते। ऐसा भी नहीं है कि एडीए अफसर इससे अंजान हों, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

ये होना चाहिए मानक

उस जमीन की रजिस्ट्री होनी चाहिए, जहां मैरिज होम या बैंक्वट हॉल बनाया जाना है। इसके लिए कम से कम 1500 स्क्वायर मीटर जगह होनी चाहिए। इसमें पार्किंग की व्यवस्था भी शामिल है। पर्याप्त बिल्डिंग, खुला स्पेस भी होना चाहिए। नक्शा पास होने के लिए इन शर्तो को पूरा करना जरूरी है। लेकिन, शहर में इसके विपरीत 300-500 वर्ग मी। में ही मैरिज होम संचालित किए जा रहे हैं।

ये इंतजाम भी हैं जरूरी

अग्निशमन उपकरण

सीसीटीवी कैमरे

कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था

गेट के पास सड़क की चौड़ाई

महंगा साबित होता है

एडीए के सूत्रों की मानें तो शासन को नियमों में कुछ संशोधन करना चाहिए। इसमें नक्शा पास कराने के लिए 1780 वर्गफुट के हिसाब से शुल्क देना पड़ता है। ये शुल्क बिल्डिंग पर देय है, लेकिन मैरिज होम के नक्शा पास कराने में नियमावली इसके उलट है। इसमें ये शुल्क पार्किंग से लेकर ओपन स्पेस के लिए भी देना होता है। इसके चलते इसका नक्शा पास कराना बेहद महंगा साबित होता है।

कार्रवाई में राजनीतिक अडं़गा

अफसरों की मानें तो पिछले दिनों मैरिज होम्स के खिलाफ नोटिस देकर बड़ी कार्रवाई की गई थी। इसमें मैरिज होम को सील किया गया था। लेकिन, राजनीतिक जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप शुरू हो गया। इसके चलते कार्रवाई को रोकना पड़ा। हालांकि मैरिज होम संचालकों ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए 30 दिन का समय मांगा था। लेकिन, बात आगे नहीं बढ़ सकी।

शहर में मैरिज होम्स

350

वर्जन

शहर में ज्यादातर के नक्शा पास नहीं है। इनको चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। नोटिस दिया था, जब कुछ दिन का समय मांगा गया था।

एनके चौधरी, अधिशासी अभियंता, भवन नक्शा

Posted By: Inextlive