मथुरा जिला अदालत ने रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य लोगों की शाही ईदगाह मस्जिद को कटरा केशव देव मंदिर के साथ लगे परिसर से हटाने की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार करने का आदेश दिया है। इससे पहले निचली अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी।


मथुरा (पीटीआई)। मथुरा जिला अदालत ने गुरुवार को रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य लोगों की याचिका को स्वीकार करने का आदेश दिया है। इससे पहले 25 सितंबर, 2020 को लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य लोगों द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद को कटरा केशव देव मंदिर के साथ लगे परिसर से हटाने की मांग करने वाली याचिका दायर की थी। इसके बाद निचली अदालत के सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 30 सितंबर, 2020 को मुकदमे को खारिज कर दिया था। याचिका दायर करने वाले पक्ष ने दावा किया था कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि के एक हिस्से पर किया गया है। याचिका में मांग करते हुए पक्ष ने मस्जिद को हटाने और जमीन ट्रस्ट को वापस करने की मांग की थी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने आदेश में संशोधन की मांग करते हुए जिला न्यायाधीश की अदालत का रुख किया।


निचली अदालत सुनवाई के लिए बाध्य

याचिकाकर्ताओं ने आदेश में संशोधन की मांग करते हुए जिला न्यायाधीश की अदालत का रुख करने के बाद जिला अदालत में इसकी सुनवाई हुई। जिला अदालत के एक अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव भारती ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुरुवार को पुनरीक्षण की अनुमति दी, जिसका अर्थ है कि मूल मुकदमे की सुनवाई अब निचली अदालत को करनी होगी। जिला सरकारी वकील संजय गौर ने कहा, 'अदालत ने निचली अदालत के आदेश में संशोधन की अनुमति दी है और निचली अदालत को नियमित मुकदमे के रूप में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।' मुकदमे के याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने कहा, 'अदालत ने कहा है कि उन्हें याचिकाकर्ताओं को मुकदमा चलाने का अधिकार है।' जिला अदालत में पुनरीक्षण दायर किए जाने के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनवाई 5 मई को संपन्न हुआ थी।

Posted By: Kanpur Desk