- जिले के प्राइवेट स्कूलों में आरटीई की तहत गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए हुई मीटिंग

- एडीआईओएस, नगर शिक्षा अधिकारी समेत स्कूल प्रबंधक व प्रिंसिपल रहे शामिल

GORAKHPUR: अगर आप अपने लाडला का एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में कराना चाहते हैं और आपके बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल प्रशासन आनाकानी कर रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कॉन्वेंट स्कूलों की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत अब हर गरीब बच्चों का एडमिशन करना जरूरी होगा। इसके लिए जिम्मेदारों ने कमर कस ली है। गुरुवार को सेंट पॉल में हुए टाइट टू एजुकेशन एक्ट की मीटिंग में अधिकारियों ने इसे पूरी तरह से लागू करने की तैयारी भी कर ली है।

दो घंटे चली मीटिंग

सेंट पॉल स्कूल में गुरूवार की शाम 4.30 बजे से मीटिंग की शुरूआत की गई। मीटिंग का नेतृत्व एडीआईओएस ओम दत्त सिंह ने किया। इस मौके पर प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी जर्नादन यादव व नगर शिक्षा अधिकारी ब्रह्मचारी शर्मा समेत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल रहे। मीटिंग के दौरान आरटीई एक्ट की धारा 12 एक (ग) के तहत सिटी प्राइवेट स्कूलों में 25 परसेंट सीट पर अलाभवित वर्ग और दुर्बल वर्ग के स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलाने पर मंथन कर इसे तत्काल लागू करने की तैयारी की गई। इस दौरान मीटिंग में आए स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल को आवेदन फार्म भी मुहैया कराए गए।

आवेदन पर मिलेगा एडमिशन

मीटिंग के दौरान आरटीई एक्ट के तहत एडमिशन के प्रॉसेज को बताते हुए कहा कि हर हाल में प्राइवेट स्कूल प्रशासन को एडमिशन लेना होगा। इसकी शुरुआत उन स्कूलों से होगी, जो पब्लिक की नजर में बेहतर स्कूल है। नगर शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शासन के आदेश के क्रम में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में तय किया गया है कि शासन के आदेश का हर हाल में पालन कराया जाएगा। अलाभवित वर्ग और दुर्बल वर्ग के बच्चों का 25 परसेंट सीट पर एडमिशन होना है। अलाभवित वर्ग में एससी, एसटी और ओबीसी के अलावा एचआईवी, कैंसर पीडि़त निशक्त बच्चे, बेघर और तृतीय लिंगीय बच्चे शामिल हैं। वहीं दूसरे वर्ग में दुर्बल वर्ग के बच्चे शामिल होंगे, जिनके पैरेंट्स की आय एक लाख से कम है।

47 का हो चुका है एडमिशन

नगर शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अब तक कुल 350 फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 47 बच्चों का एडमिशन आरटीई एक्ट के तहत कराया जा चुका है। इसके साथ ही साथ आ रहे आवेदन फार्म की स्क्रीनिंग विभागीय स्तर पर की जा रही है। प्राइवेट स्कूल में निशुल्क पढ़ने वाले बच्चों की फीस सरकार की तरफ से स्कूल वालों को शुल्क प्रतिपूर्ति के तहत दी जाएगी। जो प्रत्येक महीना 450 रुपए होगी।

क्या है आवेदन की प्रक्रिया

- आवेदन फार्म प्राप्त करने के लिए प्राथमिक विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं

- इसके अलावा नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बेसिक शिक्षा कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद उसके आवश्यक डाक्यूमेंट्स पूरा करना होगा।

- आय प्रमाण पत्र के साथ-साथ वोटर आईडी कार्ड, जाति प्रमाण पत्र के अलावा अन्य आवश्यक डाक्यूमेंट्स जमा करना होगा।

- आवेदन प्रक्रिया पूरा करने के बाद डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डीएम कार्यालय से अनुमोदन मिलने के बाद एडमिशन होगा।

Posted By: Inextlive