जीएसटी लागू होने के बाद काउंसिल ने रजिस्टर्ड व्यापारियों को दी बड़ी राहत

अधिवक्ता, सीए और एकाउंटेंट की मेल रजिस्टर्ड होने से होती थी दिक्कत

ALLAHABAD: एक जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू होने के बाद हजारों व्यापारियों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन में अधिवक्ता, सीए, एकाउंटेंट और कंसल्टेंट ने व्यापारी की जगह अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज कर दी। इसकी वजह से जीएसटी काउंसिल द्वारा जो भी आनलाइन सूचना दी जा रही थी, वह व्यापारियों तक नहीं पहुंच रही थी। कई व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन के दौरान मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी भरने में गलती कर दी थी। ऐसे में व्यापारी रजिस्ट्रेशन में संशोधन की मांग कर रहे थे। अब जीएसटी काउंसिल ने समस्या का समाधान करते हुए, खंड अधिकारियों को संशोधन का अधिकार दिया है। व्यापारियों की इस समस्या को दैनिक जागरण आईनेक्स्ट ने भी कई बार उठाया था।

खंड अधिकारियों को अधिकार

अभी तक खंड अधिकारियों के पास ये अधिकार नहीं था कि वे रजिस्टर्ड व्यापारियों के रिकार्ड में कोई बदलाव कर सकें। अब सभी खंड अधिकारियों को रजिस्टर्ड व्यापारी के रिकार्ड में बदलाव का अधिकार दिया गया है। व्यापारी खंड अधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी, सीटीओ व डीसी से मुलाकात कर मोबाइल नंबर, ईमेल-आईडी आदि में बदलाव करा सकते हैं।

व्यापारियों को किया जाता था परेशान

शहर के साथ ही गांव के व्यापारियों द्वारा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से आए दिन शिकायत की जाती थी कि रिटर्न आदि के डेट की जानकारी न होने से वे समय से रिटर्न नहीं जमा कर पा रहे हैं। क्योंकि उनके पास मैसेज व मेल आती ही नहीं है। जिनका मोबाइल नंबर दर्ज है, उनके द्वारा जानकारी न देने के साथ ही धमकी भी दी जाती है।

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खंड हैं सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इलाहाबाद में

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अधिकारी सीटीओ, एसी और डीसी तैनात हैं प्रत्येक खंड में

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अधिकारी तैनात हैं इलाहाबाद सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के 14 खंड में

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति द्वारा पिछले कई महीने से व्यापारियों के मोबाइल नंबर व ईमेल-आईडी में बदलाव की मांग की जा रही थी। क्योंकि बहुत से व्यापारियों को जीएसटी काउंसिल के निर्देशों की जानकारी ही नहीं हो पा रही थी। देर से ही सही काउंसिल की सुविधा का लाभ छोटे व्यापारियों को होगा।

संतोष पनामा

संयोजक, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति

व्यापारियों की मांग पर जीएसटी काउंसिल ने खंड अधिकारियों को रजिस्ट्रर्ड व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन में बदलाव व सुधार का अधिकार दिया है।

राम प्रसाद

एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2

Posted By: Inextlive