कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जारी गाइडलाइन अभी आगामी 30 जून तक लागू रहेगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे स्‍थानीय स्थिति का मूल्‍यांकन करने के बाद चरणबद्ध तरीके से छूट देने का निर्णय करें।


नई दिल्ली (एएनआई)। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 30 जून तक कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को एक आदेश जारी किया और उन्हें 25 अप्रैल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताए गए कोविड-19 के लिए रोकथाम उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही यह भी कहा कि स्‍थानीय स्थिति का मूल्‍यांकन करने के बाद चरणबद्ध तरीके से छूट देने का निर्णय करें।राज्‍यों को सख्ती रखनी चाहिए
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्‍ला ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच कोविड रोकथाम के उपाय 30 जून तक बढाना आवश्यक है। लॉकडाउन और अन्‍य उपायों पर कडाई से अमल करने की वजह से दक्षिणी और पूर्वोत्‍तर के कुछ क्षेत्रों को छोडकर लगभग सभी राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए रोगियों और उपचार करा रहे रोगियों की संख्‍या में कमी देखी गई है। हालांकि उन्‍होंने यह भी कहा कि संक्रमण की दर में कमी की प्रवृति के बावजूद अभी कोरोना वायरस रोगियों की संख्‍या बहुत अधिक है। इसलिए लॉकडाउन के उपाय महत्‍वपूर्ण हैं और राज्‍यों को सख्ती से उनका पालन करना चाहिए।

Posted By: Shweta Mishra