PAN Aadhaar Linking: अगर 31 मार्च से पहले नहीं किया यह काम तो 17 करोड़ पैन कार्ड हो जाएंगे बेकार
कानपुर। PAN Aadhaar Linking: आयकर विभाग द्वारा पिछले कुछ समय में आठ बार पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद, 17 करोड़ से अधिक पैन कार्ड धारक अभी भी दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कर पाए हैं। अब आयकर विभाग ने पैन और आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2020 रखी है। इससे पहले, अगर कोई व्यक्ति अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। वित्त विधेयक, 2019 में संशोधन के बाद, आयकर विभाग के पास ऐसे सभी पैन कार्ड को निष्क्रिय करने का अधिकार है जो आधार से नहीं जुड़े हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में लोकसभा को बताया कि जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जुड़े हैं जबकि 17.58 करोड़ पैन कार्ड धारक अभी भी दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।
120 करोड़ से अधिक भारतीयों के पास आधार कार्डठकुर ने आगे कहा, 'पैन को आधार से जोड़ने की तारीख को आगे बढ़ाने से पैन धारकों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।' बता दें कि भारत में 48 करोड़ से अधिक पैन कार्ड धारक हैं जबकि 120 करोड़ से अधिक भारतीयों के पास आधार कार्ड है। दो पहचान पत्र अब आयकर विभाग से संबंधित सभी उद्देश्यों के लिए विनिमेय हैं, लेकिन दोनों को जोड़ना अनिवार्य है। यदि दोनों लिंक नहीं हैं और आप पैन के एवज में आधार कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, तो आयकर विभाग आपको नया पैन जारी कर सकता है। आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य करने से न केवल फर्जी पैन बनाने से रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि संभावित टैक्स धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग को भी रोका जा सकेगा।
पैन और आधार को ऐसे करें लिंक* अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और बाईं ओर लिंक आधार सेक्शन पर क्लिक करें।* आपको पैन नंबर, आधार नंबर और नाम भरना होगा।* आधार विवरण के बाद आयकर विभाग आपके नाम, जन्म तिथि और लिंग को मान्य करेगा जिसके बाद लिंकिंग की जाएगी।