मुंबई में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए 17 मई तक यहां सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। महाराष्ट्र में मामलों की कुल संख्या 14541 हो गई है जबकि मरने वालों की संख्या 583 है।

मुंबई (एएनआई)। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर मुंबई पुलिस ने घोषणा की है कि 17 मई, 2020तक शहर में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है। इससे चार या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रहेगी पाबंदी। इसमें गैर जरूरी सेवाओं के लिए एक से अधिक लोगों का घर से निकलना रात 8 से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि मेडिकल केस में निकलने की परमीशन रहेगी। देश में कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मामलों की कुल संख्या 14,541 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 583 है।

रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांट दिया

केंद्र ने शुक्रवार को 17 मई तक चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को बढ़ा दिया। हालांकि इस लाॅकडाउन 3.0 में गृहमंत्रायल ने कोरोना पीड़ित जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांट दिया है। ग्रीन जोन सबसे ज्यादा छूट दी गई है। ग्रीन जोन वो है जहां पिछले 28 दिनों में कोरोना वायरस का कोई ताजा मामला सामने नहीं आया है। वहीं ऑरेंज जोन में रहने वाले लोगों को कई तरह की छूट दी गई है। ऑरेंज जोन वो है जहां बीते 14 दिनों में कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया है।ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी।

दूसरे जिले में प्रवेश करने के लिए परमिट लेनी होगी

व्यक्तियों और वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश करने के लिए परमिट लेनी होगी। चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा ज्यादा से ज्यादा दो यात्री होंगे और दोपहिया वाहनों पर पिछली सीट पर एक ही सवारी की अनुमति होगी। ग्रीन जोन में समूचे देश में जोन की परवाह किए बगैर प्रतिबंधित की गई गतिविधियों को छोड़कर अन्‍य सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। यहां बसों को 50 प्रतिशत सवारी लेकर चलने की अनुमति दी गई है। । बस डिपो 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं। सभी माल यातायात की अनुमति है।

Posted By: Shweta Mishra