- ऑनलाइन सर्टिफिकेट की फैसिलिटी होने के बाद निगम कंडीशनली ही जारी कर रहा है सर्टिफिकेट - सभी हॉस्पिटल्स को दी गई है फैसिलिटी GORAKHPUR: जीएमसी ने सर्टिफिकेट जारी करने के रूल्स को और सख्त करने की तैयारी की है. सरकारी अस्पताल में जन्म या मौत होने पर नगर निगम सर्टिफिकेट नहीं जारी करेगा. गवर्नमेंट

- ऑनलाइन सर्टिफिकेट की फैसिलिटी होने के बाद निगम कंडीशनली ही जारी कर रहा है सर्टिफिकेट

- सभी हॉस्पिटल्स को दी गई है फैसिलिटी

GORAKHPUR: जीएमसी ने सर्टिफिकेट जारी करने के रूल्स को और सख्त करने की तैयारी की है। सरकारी अस्पताल में जन्म या मौत होने पर नगर निगम सर्टिफिकेट नहीं जारी करेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अनिवार्य रूप से बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी करना होगा। एरिया के प्राइवेट हॉस्पिटल्स या घर में होने वाले जन्म व मौत की कंडीशन में ही सर्टिफिकेट नगर निगम संबंधित वार्ड के सुपरवाइजर की संस्तुति पर दिया जाएगा।

हॉस्पिटल में ही सर्टिफिकेट बनाने के निर्देश

साल 2016 में केंद्र सरकार ने जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था में बदलाव किया था। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में बर्थ या डेथ होने पर वहीं सर्टिफिकेट बनाने के निर्देश हैं। ज्यादातर अस्पताल इन निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करने के रूल्स के बाद भी हैंडरिटेन सर्टिफिकेट ही जारी किए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जिला अस्पताल से तो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किए जा रहे हैं।

कहां जरूरी है सर्टिफिकेट

डेथ सर्टिफिकेट - पेंशन, जमीन का मालिकाना हक ट्रांसफर, नामांतरण, बैंकों में नॉमिनी के नाम पर रकम निकालने, अनुकंपा नियुक्ति, मुआवजा आदि।

बर्थ सर्टिफिकेट - स्कूलों में एडमिशन, बीमा कराने के लिए

वर्जन

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी हो रहे है। सरकारी अस्पतालों में भी प्रमाण पत्र बन रहे हैं। नागरिकों की सहूलियत के लिए जहां दिक्कत हो रही है, वहां के प्रमाण पत्र सुपरवाइजरों की संस्तुति पर दिए जा रहे हैं। सभी को बताया जा रहा है कि क्षेत्र के निजी अस्पतालों या घर में जन्म व मृत्यु होने पर ही नगर निगम से ऑनलाइन प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।

डॉ। मुकेश रस्तोगी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी

Posted By: Inextlive