क्या लॉकडाउन 4.0 में स्कूल एग्जाम की परमीशन है : हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा
पणजी (आईएएनएस)। गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा कि क्या नया लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देश बार स्टेट स्कूल परीक्षाएं आयोजित करने से रोकते हैं। हाईकोर्ट ने इस दिशा में एमएचए को निर्देश दिया है कि वह इन निर्देशों को भारत के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को जल्द से जल्द प्रदान करे, ताकि कल ही इसे न्यायालय के समक्ष रखा जा सके। एग्जाम से जुड़ी यह सिचुएशन अरजेंट है। जाहिर है इसमें कोई देरी नहीं कर सकता। हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि यह किसी के हित में नहीं है कि परीक्षा में गड़बड़ी हो और स्टूडेंट पर फर्क पड़े।
31 मई, 2020 तक कर दिया गया लाॅकडाउनगोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि अभी तक लॉकडाउन जो 18 मई, 2020 तक समाप्त होना था, अब एमएचए आदेश द्वारा 31 मई, 2020 तक कर दिया गया है। वहीं जब 6 मई, 2020 को गोवा में परीक्षा या उसके बारे में निर्णय लिया गया था तब उस समय गोवा में कोई भी मामला पाॅजिटिव नहीं था। हालांकि अभी इस समय गोवा 46 पाॅजिटिव केस हैं और इसमें 7 मरीज ठीक हो चुके है। बाकी सभी का इलाज हो रहा है।