तमिलनाडु की मुख्‍यमंत्री जयललिता को आय से अधि‍क संपत्ति रखने के मामले में दोषी ठहरा दिया गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में जयललिता को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने जयललिता को इस मामले में चार साल की कैद और 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है.


जयललिता पर हुए आरोप सिद्धतमिलनाडु की मुख्यमंत्री और ताकतवर राजनेता जयललिता के ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप तय हो गए हैं. गौरतलब है कि जयललिता ने हाल ही में भारी बहुमत के साथ तीसरी बार तमिलनाडु असेंबली चुनाव जीते हैं. इन आरोपों के सिद्ध होते ही जयललिता को राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है. डीएमके के घर पर शुरु हुई पत्थरबाजी


डीएमके ने 1996 में जयललिता, उनकी सहयोगी शशिकला और उनके एडॉप्टेड बेटे वी एन सुधाकरन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया था. इस केस का फैसला आने पर जयललिता समर्थकों ने डीएमके के घर पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया है. गौरतलब है कि यह केस उस वक्त दर्ज कराया गया था जब जयललिता पहली बार मुख्यमंत्री बनी थीं और वेतन के रूप में एक रुपये लेना तय किया था. इसके बावजूद उनके पास 66 करोड़ रुपयों के साथ-साथ दुनियाभर में बड़े-बड़े होटल्स होने की बात सामने आई थी.

कोर्ट ने लगाया 100 करोड़ का जुर्माना


कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पर चार साल कैद की सजा सुनाई है. इस मामले में जयललिता को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी. Hindi News from India News Desk

Posted By: Prabha Punj Mishra