स्लग: राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अथॉरिटी कसेगी लगाम, बंद होगी उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी

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RANCHI (1 July): अगर आप बाजार से या ऑनलाइन कहीं से भी कोई सामान खरीदते हैं और ठगे जाते हैं तो अब आपको संरक्षण मिलेगा। झारखंड में राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अथॉरिटी 2018 का गठन किया जा रहा है। इसके तहत अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी ऑनलाइन कंपनियों को भी झारखंड में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके तहत रांची सहित पूरे झारखंड के उपभोक्ता जो अपने राज्य या इसके बाहर से ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदारी करते हैं और ठगे जाते हैं तो राज्य सरकार द्वारा अस्तित्व में आने वाला राज्य उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी 2018 उनकी मदद करेगा। झारखंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय के डायरेक्टर सुनील कुमार सिन्हा ने बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 के तहत जो नई गाइडलाइन जारी की गई है। उसी की तर्ज पर उपभोक्ताओं को हर तरह का संरक्षण देने के लिए झारखंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण अॅथोरिटी 2018 का गठन किया जा रहा है। इसे जल्द ही जारी ि1कया जाएगा।

अॅथोरिटी होगा बहुत प्रभावी

सुनील कुमार सिन्हा ने बताया कि झारखंड में जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए अथॉरिटी का गठन किया जा रहा है, वो बहुत प्रभावी होगा। इसके तहत कोई भी कंपनी चाहे वो राज्य में हो या राज्य के बाहर या ऑनलाइन मार्केटिंग करती हो, अगर उपभोक्ताओं के साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी गलत सामान, तय दर से अधिक पैसा वसूलने का काम करती है, तो अथॉरिटी के पास उस कंपनी पर जुर्माना या सजा तक का प्रावधान होगा। इसका मकसद है कि राज्य के उपभोक्ताओं को हर तरह का संरक्षण दिया जाए, ताकि उनके साथ ठगी करने वाली कंपनियों पर नकेल कसी जा सके।

कंपनियों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन

जितनी भी कंपनियां जो झारखंड में अपना बिजनेस करती हैं। झारखंड के कंज्यूमर्स जिन कंपनियों से सामान खरीदते हैं। चाहे वो कंपनी ऑनलाइन सामान बेचती हो या अपने स्टोर से या फैक्ट्री से सामान बेचती है, उन सभी को झारखंड में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके तहत एक फार्मेट तैयार कर गाइडलाइन जारी की जाएगी और सभी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन करने का ऑफर दिया जाएगा। अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है और कंज्यूमर कंपनी के खिलाफ किसी तरह की शिकायत करता है तो राज्य उपभोक्ता संरक्षण अॅथोरिटी 2018 ् उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। राज्य सरकार के साथ ही भारत सरकार के केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अॅथोरिटी भी इसमें राज्य सरकार की मदद कर उस कंपनी पर कार्रवाई करेगी।

अॅथोरिटी के लिए चल रहा काम

सुनील कुमार सिन्हा ने बताया कि उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए और अॅथोरिटी बनाने का काम किया जा रहा है। अभी भारत सरकार का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अॅथोरिटी 2018 है उसकी जो गाइडलाइन हैं उसको राज्य में किस तरह से मॉडिफ ाई किया जाए, और किस तरह से प्रभावित अथॉरिटी का गठन किया जाए, ताकि झारखंड के जो उपभोक्ता हैं उनको सही तरीके से संरक्षण मिले। उनके साथ कोई भी कंपनी ठगी नहीं कर सके, ऐसा कठोर नियम और कानून का पालन कराने का अधिकार अथॉरिटी के पास होगा।

वर्जन

झारखंड में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अॅथोरिटी 2018 का गठन किया जा रहा है। इसका मकसद उपभोक्ताओं के साथ कोई भी धोखाधड़ी रोकना है। अगर कोई भी कंपनी धोखाधड़ी करती है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में इस अधिनियम को प्रभावी करने और किस तरह से अथॉरिटी काम करेगा। इसकी तैयारी चल रही है। इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।

-सुनील कुमार सिन्हा, निदेशक, झारखंड उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय

Posted By: Inextlive