--राशन में आधार की अनिवार्यता खत्म, खाद्य आपूर्ति मंत्री ने मुख्य सचिव के आदेश को किया निरस्त

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- सीएस का आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विपरीत : सरयू राय

- निर्देश की अवहेलना पर दंड के भागीदार होंगे अफसर

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इन आईडी पर मिलेगा राशन

- सरकार के स्तर से जारी राशन कार्ड

- आधार संख्या

- आधार के पंजीयन के लिए दिए गए आवेदन की रसीद

- मतदाता पहचान पत्र

- पैन कार्ड

- पासपोर्ट

- ड्राइविंग लाइसेंस

- राजपत्रित कर्मचारी अथवा तहसीलदार के स्तर से जारी हस्ताक्षरयुक्त तस्वीर

- सरकारी विभागों द्वारा जारी प्रमाणपत्र

- किसान फोटो पासबुक

- सरकार के स्तर से जारी अन्य कोई भी प्रमाणपत्र

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रांची : खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सरयू राय ने राशन के उठाव में आधार की अनिवार्यता से संबंधित मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। विभागीय सचिव को संबोधित शनिवार को जारी अपने पत्र में मंत्री ने आदेश की अवहेलना करने वाले अफसरों को दंडित करने की चेतावनी दी है। मंत्री ने अपने पत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में किए गए प्रावधानों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि आधार नहीं होने के बावजूद कोई भी 11 में से एक भी प्रमाणपत्र दिखाकर राशन का उठाव कर सकता है।

निर्देशों के विपरित

मंत्री ने अपने आदेश में कहा है कि मुख्य सचिव के स्तर से जारी आदेश सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत है। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव ने 27 मार्च को जिला आपूर्ति पदाधिकारियों के संग वीडियो कांफ्रेंसिंग में राशन के उठाव में आधार की अनिवार्यता को आवश्यक बताया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पांच अप्रैल के बाद ऐसे उपभोक्ताओं के राशन कार्ड अमान्य हो जाएंगे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। बकौल मंत्री सरयू राय, मुख्य सचिव ने इससे संबंधित लिखित आदेश 29 मार्च को खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे को भी दिया था।

विभागीय सचिव भी सवाल

खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने अपने आदेश में विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। शनिवार को जारी अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि मुख्य सचिव के आदेश के बाद उन्होंने (मंत्री ने) छह अप्रैल को विभागीय सचिव को पत्र को लेकर मुख्य सचिव के आदेश के औचित्य पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत मुख्य सचिव स्तर से जारी आदेश का आधार जानने की इच्छा जताई थी। बकौल मंत्री, सचिव के स्तर से इस संबंध में उन्हें आजतक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

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नहीं गए सिमडेगा, दिल्ली लौटे संयुक्त सचिव

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रमोद कुमार तिवारी शनिवार को दिल्ली लौट गए। सिमडेगा में 11 वर्षीय बच्ची की हुई मौत के बाद रांची पहुंचे संयुक्त सचिव ने शुक्रवार को विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे से इस संबंध में आवश्यक जानकारियां ली। सचिव ने इस दौरान संयुक्त सचिव को बच्ची के संबंध में सिमडेगा डीसी की जांच रिपोर्ट भी सौंपी। माना जा रहा था कि इस मामले की जांच के लिए वे सिमडेगा भी जाएंगे, परंतु रांची के नगड़ी प्रखंड में शुक्रवार को डीबीटी योजना का निरीक्षण करने के बाद वे शनिवार को दिल्ली रवाना हो गए। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने बच्ची की मौत को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय खाद्य सचिव को इस मामले की जांच की जवाबदेही सौंपी थी। इसी कड़ी में उन्होंने संयुक्त सचिव को झारखंड भेजा था। इस जांच के लिए केंद्र से कोई और टीम आएगी अथवा नहीं, विभागीय अधिकारियों में इस बात को लेकर ऊहापोह है।

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Posted By: Inextlive