आज से साल 2019 शुरू हो गया है। इसी के साथ 'जिंदगी' में भी कई अहम बदलाव आ जाएंगे। रेलवे बैंकिंग और इंश्योरेंस से लेकर इंकम टैक्स रिटर्न के नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें सबसे अहम बैंकों के नए नियम व सुविधाएं हैं। जिन्हें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है।


कानपुर। आज से ईएमवी चिप से लैस डेबिट, क्रेडिट कार्ड ही चलेंगे। आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद एक जनवरी से मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले पुराने डेबिट, क्रेडिट कार्ड नहीं चल पाएंगे। हांलाकि एसबीआई व बीओबी ने सभी कार्ड होल्डर्स तक चिप बेस्ड कार्ड नहीं पहुंचने की वजह से नए साल में भी कुछ दिन तक पुराने कार्ड चलाए रखने की बात कही है। इंटरनेट बैंकिंग नहीं कर सकेंगेस्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैकिंग यूजर्स का मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो वह एक जनवरी के बाद से इंटरनेट बैंकिंग नहीं कर सकेंगे।टीसीएस चेक ही होंगे मान्यहाई सिक्योरिटी टीसीएस चेक ही होंगे मान्य । यह चेक वॉयड पैंटोग्राफ से होंगे लैस। जिसकी नहीं की जा सकेगी कॉपी। फ्रॉड से बचेंगे बैंक कस्टमर्स। 10 हजार रुपये तक का जुर्माना


31 दिसंबर तक अगर इंकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो 1 जनवरी से 31 मार्च 2019 तक आईटीआर फाइल करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा।  ईईई कैटेगरी में रखा जाएगानेशनल पेंशन स्कीम के तहत मेच्योरिटी पर पैसा निकालने के दौरान टैक्स नहीं लगेगा। एक जनवरी से इसे ईईई कैटेगरी में रखा जाएगा। पहले एक लाख रुपये ही था

वेहिकल्स के पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराने पर नए इंश्योरेंस में सीपीए कवर 15 लाख तक बढ़ जाएगा जोकि पहले एक लाख रुपये ही था। रेलवे में होंगे ये बदलाव कोटा बढ़ कर 13 सीटों का हो जाएगामेल, एक्सप्रेस, राजधानी व दुरंतो ट्रेनों में महिलाओं व सीनियर सिटिजंस का लोअर बर्थ का कोटा बढ़ कर 13 सीटों का हो जाएगा। जिन ट्रेनों में किसी खास श्रेणी के कोचों की संख्या एक से ज्यादा है उसमें यह कोटा 15 का होगा। 40 फीसदी तक की छूट मिलेगी60 साल से ज्यादा उम्र के किन्नरों को रेल किराए पर 40 फीसदी तक की छूट मिलेगी। उन्हें लोअर बर्थ में भी सीनियर सिटिजंस की तरह की कोटे का फायदा भी मिलेगा। पहली टी-18 ट्रेन का तोहफा जनवरी के दूसरे हफ्ते में बनारस से वाया कानपुर सेंट्रल दिल्ली के लिए पहली टी-18 ट्रेन का तोहफा मिलेगा। यह सुविधाए भी मिलेंगीकंफर्मेशन भेजना अनिवार्य आईआरडीएआई के नए नियमों के मुताबिक इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर कंपनी की ओर से मोबाइल पर एसएमएस के जरिए भुगतान का कंफर्मेशन भेजना अनिवार्य होगाटीडीएस नहीं देना पड़ेगा

सीनियर सिटिजंस को आयकर कानून की धारा 80 टीटीबी के तहत ब्याज से होने वाली 50 हजार रुपये तक की आय पर टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। अगर बैंक टीडीएस काटता है तो उसका रिटर्न फाइल किया जा सकता है। एक फरवरी से रोक लग जाएगीई कॉमर्स कंपनियों के एक्सक्लूसिव डिस्काउंट व कैशबैक आफर्स पर एक फरवरी से रोक लग जाएगी। यह नियम आनलाइन मोबाइल बेचने वाली कंपनियों पर भी लागू होगा।

Posted By: Shweta Mishra