निर्भया मामले के दोषियों में से एक विनय शर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर है। उसने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका को खारिज करने को चुनौती दी थी।

नई दिल्ली (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी विनय कुमार शर्मा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उसने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा उसकी दया याचिका को खारिज करने को चुनौती दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि विनय साइकलॉजिक्ली रूप से फिट है और उसकी मेडिकल स्थिति स्टेबल है। बता दें कि 1 फरवरी को, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने विनय शर्मा की दया याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विनय ने एक याचिका दायर की थी।

फांसी के करीब हैं निर्भया के दोषी

बता दें कि निर्भया के दोषी अब फांसी के बेहद करीब हैं क्योंकि दोषी अक्षय ठाकुर और मुकेश सिंह की दया याचिका भी खारिज कर दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 फरवरी को चार दोषियों को एक सप्ताह का समय दिया था कि वे उपलब्ध सभी कानूनी उपायों का लाभ उठाएं और साथ ही यह भी कहा कि दोषियों को अलग से फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि वे एक ही अपराध के लिए दोषी ठहराए गए थे। दिल्ली की एक अदालत ने 7 जनवरी को चार दोषियों विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता, और मुकेश सिंह के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया था और उन्हें 22 जनवरी को तिहाड़ जेल में फांसी दी जाने वाली थी।

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पवन के पास अभी भी बचने के दो ऑप्शन

बाद में, दिल्ली की एक अदालत ने इस सजा को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। बता दें कि यह मामला दिसंबर 2012 में दिल्ली में 23 वर्षीय एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या से संबंधित है। चार दोषियों में से पवन एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक या तो क्यूरेटिव या दया याचिकाओं के उपाय का लाभ नहीं उठाया है, जो उसके लिए उपलब्ध अंतिम न्यायिक और संवैधानिक सहारा होगा।

Posted By: Mukul Kumar