दिल्‍ली गैंगरेप के मामले में नाबालिग दोषी विरोध के बावजूद रविवार को रिहा होगा। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने उसकी रिहाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। हालांकि महिला आयोग ने इस रिहाई को चुनौती दी है।

राष्ट्रपति से अपील
दिल्ली गैंग रेप में सजा पूरी करने वाले जुवेनाइल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। उसे रविवार यानी 20 दिसंबर को रिहा कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) से कहा है कि वह जुवेनाइल के परिवार से बात करे। जुवेनाइल अगले दो साल तक JJB की निगरानी में रहेगा। फैसले के बाद दिल्ली महिला आयोग नाबालिग की रिहाई के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने के साथ राष्ट्रपति से भी अपील करेगा।
पीड़िता के मां-बाप हुए निराश
वहीं, जुवेनाइल की रिहाई पर पीड़िता के मां-बाप चिंतित हैं। वह अपनी चिंताओं से सरकार को वाकिफ करा चुके हैं। सामूहिक दुष्कर्म की शिकार निर्भया की मां ने एक बार फिर जुवेनाइल की रिहाई को लेकर अपना दर्द बयां किया है। पीड़िता की मां का कहना है कि जुवेनाइल को किसी कीमत पर रिहाई नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट पर विश्वास जताते हुए कहा था कि कोर्ट समाज हित में कोई फैसला लेगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ।
बड़ा कठिन है फैसला
गौरतलब है कि दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड के जुवेनाइल की रिहाई पर पीड़िता के मां-बाप की चिंताओं के बीच गृह मंत्रालय उससे अच्छे व्यवहार के बारे में कानूनी बॉन्ड पर साइन कराने पर विचार कर रहा है। यह उसकी रिहाई के बाद शांति बनाए रखने में सुरक्षा का काम करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मंत्रालय इस बाबत विकल्प पर विचार कर रहा है, क्योंकि कानूनी तौर पर उसे जेल या सुधार गृह के अंदर रखना संभव नहीं है। पीड़िता के मां-बाप ने जुवेनाइल को सबसे ज्यादा क्रूर बताते हुए उसका चेहरा सार्वजनिक करने की मांग की थी। यहां पर याद दिला दें कि निर्भया कांड के समय जुवेनाइल की उम्र 18 साल से कम थी। किशोर न्याय अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मामला चलाया गया, जहां पर उसे तीन साल तक किसी बाल सुधार गृह में रहने का आदेश सुनाया गया। वह इसी महीने की 20 तारीख को रिहा होने वाला है।

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Posted By: Abhishek Kumar Tiwari