- 800 आवेदन रोजाना आते ड्राइविंग लाइसेंस को

- 8000 से अधिक लर्निग डीएल हर माह बनते

- 1 सितंबर के बाद से लाइसेंस के आवेदन में आई 145 प्रतिशत की ग्रोथ

- 800 आवेदन रोजाना आते ड्राइविंग लाइसेंस को

- 8000 से अधिक लर्निग डीएल हर माह बनते

- क् सितंबर के बाद से लाइसेंस के आवेदन में आई क्ब्भ् प्रतिशत की ग्रोथ

LUCKNOW: lucknow@inext.co.in

LUCKNOW: सर, मैंने अपना लाइसेंस बरेली से बनवाया था, उसमें वहीं का पता पड़ा हुआ है जबकि अब मैं लखनऊ में शिफ्ट हो गया हूं, क्या यहां पर एड्रेस चेंज हो जाएगा, मेरा लाइसेंस कानपुर का बना है, उसका रिनुअल होना है, क्या वह यहीं से हो सकता है। कुछ ऐसे ही लखनवाइट्स के सवालों के जवाब गुरुवार को दैनिक जागरण आईनेक्स्ट के ऑफिस में हाकिम हाजिर में आए एआरटीओ प्रशासन संजय तिवारी ने दिये। लोगों ने लाइसेंस और वाहन संबंधी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उनसे एक्सपर्ट एडवाइज ली। प्रॉब्लम के साल्व होने पर उन्होंने डीजे आईनेक्स्ट को थैंक्स बोला।

क्वेश्चन: मेरा लाइसेंस बरेली का बना हुआ है। उसका एड्रेस वहीं का पड़ा है जबकि अब मैं लखनऊ शिफ्ट हो गया हूं। क्या मेरे लाइसेंस का पता बदल जाएगा। इसके लिए क्या मुझे बरेली जाना होगा।

आंसर: एक दिन डीएल लेकर आरटीओ ऑफिस पहुंचना होगा। वहां पर इसे फीड कर दिया जाएगा। इसके बाद रिनुअल के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद तय समय और तिथि के दिन आरटीओ ऑफिस पहुंचना होगा। वहां पर टेस्ट पास करना होगा।

जगत मिश्रा, चौक

क्वेश्चन: मेरा लाइसेंस 16 सितंबर को एक्सपायर हो गया। जब ऑनलाइन आवेदन किया तो कम्प्यूटर दो महीने बाद का टाइम स्लॉट ले रहा है। फिर मैंने आवेदन नहीं किया। क्या आवेदन के बाद 10-15 दिन के अंदर का समय नहीं मिल सकता है।

आंसर: एक सितंबर के बाद से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में जोरदार इजाफा हुआ है। अब तक जितने आवेदन आ रहे थे, उससे दोगुने आवेदन अब आ रहे हैं। इसी के चलते कंप्यूटर दो महीने बाद की तारीख और समय दे रहा है। तारीख और समय लेने के बाद आरटीओ ऑफिस में आपको कोई अन्य परेशानी नहीं होगी।

अमित गुप्ता, इंदिरा नगर

क्वेश्चन: मैंने एक साल पहले अपना वाहन बेच दिया, लेकिन अब तक उसे ट्रांसफर नहीं करा सका हूं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा।

आंसर: इसके लिए सबसे पहले आपको एक सूचना अपने थाना क्षेत्र में देनी होगी। उसके बाद वह एप्लीकेशन हमें देनी होगी। हमारे यहां से नोटिस गाड़ी खरीदने वाले को भेजा जाएगा। फिर उसके साथ आपको आरटीओ ऑफिस पहुंच कर वाहन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस काम को जल्द से जल्द करना होगा।

अनुराग गुप्ता, मवैया

क्वेश्चन: क्या कोई व्यक्ति अपने वैध ड्राइविंग लाइसेंस से अपने माता-पिता या रिश्तेदार की गाड़ी चला सकता है।

आंसर: बिल्कुल चला सकता है। किसी की भी गाड़ी चला सकता है, लेकिन जिस वाहन के लिए लाइसेंस बना हो, वही वाहन चलाए।

जफर अहमद, आलमबाग

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मनचाहे नंबर को नहीं लगाने होंगे चक्कर

फैंसी नंबरों की सीरीज में 347 नंबर शामिल हैं। चार कैटेगरी में डिवाइड इन नंबरों की ऑनलाइन नीलामी होती है। इसके अलावा वाहन मालिक को किसी खास नंबर की जरूरत होती है तो उसे आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। फैंसी नंबरों की सीरीज से बाहर के इन नंबरों की भी ऑनलाइन व्यवस्था परिवहन विभाग ने शुरू की है। इन नंबरों को बुक कराने के लिए बोली में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं। बस एक निर्धारित धनराशि जमा करिए और अपना नंबर पाइये। इसके लिए दो पहिया वाहन मालिक को एक हजार और चार पहिया वाहन मालिक को मात्र पांच हजार रुपए देने होंगे।

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एम परिवहन और डीजी लॉकर

वाहन लेकर निकलते समय यदि आप वाहन के प्रपत्र ले जाना भूल जाते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चेकिंग के दौरान वाहन मालिक डीजी लॉकर में रखे गए प्रपत्र को चेकिंग के दौरान दिखा सकते हैं। यह मान्य होंगे। इसके साथ ही एम परिवहन एप को भी शासन ने मान्यता दे दी है। ऐसे में चेकिंग के दौरान वाहनों की जांच के लिए एम परिवहन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए शासन ने भी आदेश जारी कर दिया है।

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इसका भी रखें ध्यान

- आरटीओ ऑफिस में होने वाले सभी काम ऑनलाइन होते हैं।

- डुप्लीकेट आरसी की जरूरत हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए जाते हैं।

- सभी कार्यो की फीस भी ऑनलाइन ली जाती है, किसी तरह का कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है।

- लाइसेंस के लिए दिन और समय व्यक्ति अपनी मर्जी से चुन सकता है, लेकिन आवेदन की अधिकता के कारण लोगों को दो महीने बाद का टाइम मिल रहा है।

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आंसर: प्रदेश के निवासी हैं तो आपका पता जरूर बदल जाएगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, आरटीओ ऑफिस भी नहीं। आपको केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपको वर्तमान पते का प्रपत्र और आधार कार्ड भी लगाना होगा। इसके लिए निर्धारित फीस जमा करनी होगी।

रमेश, इंदिरानगर

क्वेश्चन: जुर्माने के डर से सभी प्रदूषण केंद्रों पर लंबी लाइन लग रही है। वाहनों की लंबी लाइन को देखते हुए प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है।

आंसर: वाहनों में प्रदूषण की जांच ऑनलाइन करा सकते हैं। इसके लिए पब्लिक सेक्टर को ऑफर किया गया है कि वे प्रदूषण जांच केंद्र खोलें। अभी भी कई एप्लीकेशन आई हुई हैं। जल्द ही शहर में और भी प्रदूषण जांच केंद्र खोले जाएंगे।

राजीव सिंह, भूतनाथ बाजार

क्वेश्चन: मेरी कार की आरसी खो गई है। यह मुझे आरटीओ ऑफिस में मिलेगी या फिर पुलिस से संपर्क करना होगा।

आंसर: आरसी खो जाने पर डुप्लीकेट आरसी देने का नियम है। डुप्लीकेट आरसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद डुप्लीकेट आरसी आपके घर डिस्पैच की जाएगी।

सुनील, गोमतीनगर

क्वेश्चन: मेरा लाइसेंस पुराना बना हुआ है, जो कागज का है। जल्द ही यह एक्सपायर हो जाएगा। रिनुअल करने के लिए क्या करना होगा।

आंसर: आपके पास स्मार्ट कार्ड वाला लाइसेंस नहीं है। ऐसे में सबसे पहले आरटीओ ऑफिस में पहुंच कर अपना लाइसेंस ऑनलाइन करवाइये। ऑनलाइन होने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा। इस नंबर को लेकर रिनुअल के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय जो भी फीस होगी वह कम्प्यूटर खुद ही बता देगा। टेस्ट की आवश्यकता होगी तो वह टाइम स्लॉट देगा। इसके बाद आपको आरटीओ ऑफिस पहुंचना होगा।

राकेश कुमार हजरतगंज

क्वेश्चन: मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। मेरे पास लाइसेंस नहीं है। मेरा लाइसेंस यहां से बन जाएगा या गोरखपुर से ही बनवाना पड़ेगा।

आंसर: गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं होगी। आपका लाइसेंस यहीं से बन जाएगा। एक सितंबर के बाद से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लागू की गाइडलाइन में यह व्यवस्था दी गई है। लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के साथ ही आधार कार्ड लगाना होगा। आवेदन के बाद जो तारीख और समय मिलेगा, उस दिन पहुंच कर आपको लर्निग लाइसेंस के लिए होने वाला टेस्ट पास करना होगा।

मयंक, विकासनगर

क्वेश्चन: दो महीने पहले मैंने बेटियों का लर्निग लाइसेंस बनवाया। उसके बाद स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद वे आरटीओ ऑफिस पहुंची। वहां पर उनसे फिर से ओरिजनल सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं जबकि लर्निग के लिए सभी मूल प्रमाण पत्र ऑनलाइन दिए जा चुके हैं। उस दिन व्यवस्था ना होने के कारण टाइम स्लॉट भी निकल गया।

आंसर: इस पर प्रोसेज अभी चल रहा है कि एक बार मूल प्रपत्र आ जाने के बाद दोबारा उनसे देखने के लिए ना मांगा जाए, लेकिन पते के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है कि कहीं चूक ना हो जाए। पते के कारण कई लाइसेंस वापस आ जाते हैं। जल्द ही यह व्यवस्था बनाई जाएगी कि एक बार मूल प्रमाण पत्र लेने के बाद दोबारा उन्हें मांगे जाने की जरूरत ना पड़े। रही बात टाइम स्लॉट की तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी भीड़ चल रही है, इसके छंटते ही किसी भी दिन आसानी से टेस्ट हो जाएंगे।

नीरज अग्निहोत्री, छितवापुर

क्वेश्चन: मेरा डीएल स्मार्ट चिप का नहीं है और यह एक्सपायर होने वाला है। रिनुअल के लिए क्या करना होगा।

Posted By: Inextlive