-कैंडीडेट के 10 गाडि़यों से अधिक का काफिला लेकर चलने और लाउडस्पीकर लगाकार प्रचार करने पर होगी कार्रवाई

-गाडि़यों के लिए भी बनवाना होगा वाहन पास

-आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन पर 30 लोगों पर किया जा चुका मुकदमा

-वीडियो और स्टैटिक सर्विलांस टीमों की कैंडीडेट्स पर रहेगी नजर

KANPUR: गाडि़यों के लंबे-चौड़े काफिले व लाउडस्पीकर बजाकार कैंडीडेट व उनके सपोर्टर लोगों को परेशान नहीं कर पाएंगें। उन पर वीडियो सर्विलांस व स्टैटिक सर्विलांस की टीम के अलावा अन्य इलेक्शन ऑफिसर्स की भी नजरें रहेंगीं। अगर वे क्0 गाडि़यों से अधिक का काफिला लेकर या फिर लाउडस्पीकर बजाते हैं, तो उन पर एफआईआर व अन्य कार्रवाई की जाएगी। ये दावा एडीएम सिटी ने मंडे को किया

फ्0 पर एफआईआर

एडीएम सिटी ने मंडे को आयोजित प्रेस कांफ्रेस में कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर फ्0 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। ये कार्रवाई मोटर वेहिकल एक्ट और सीआरपीसी की धारा क्88 के अ‌र्न्तगत की गई है। अब तक ख्ख्भ्00 से अधिक होर्डिग, बैनर, पोस्टर आदि हटाए जा चुके है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का हर हाल में पालन कराया जाएगा। इसके लिए वीडियो सर्विलांस, स्टैटिक सर्विलांस के अलावा एसीएम की अगुवाई में टीम बनी हुई है। जिनकी हर पल कैंडीडेट्स, उनके काफिले और प्रचार पर रहेगी। अगर काफिले में बगैर परमीशन(वाहन पास) वाली गाडि़यां हुई या काफिले में क्0 से गाडि़यों हुई तो कार्रवाई की जाएगी। गाडि़यों में लाउड स्पीकर, हूटर भी नहीं लगाया जा सकता है। गाडि़यों के लिए वाहन पास बनाए जा रहे हैं।

Posted By: Inextlive