- खुलेआम हॉस्पिटल्स के बाहर बिक रहा गुटखा और सिगरेट

- पब्लिक प्लेस पर जमकर हो रही है स्मोकिंग, दोषियों के खिलाफ नहीं होती कोई कार्रवाई

LUCKNOW: पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग को रोकने के लिए कानून ता बना, लेकिन इसकी शहर में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तम्बाकू के लगातार बढ़ते खतरों के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने सदस्य देशों के साथ अंतराष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण संधि की। जिसे गंभीरता से लेते हुए भरत सरकार ने बढ़ते तंबाकू उपयोग को रोकने के लिए तंबाकू सेवन प्रतिषेध अधिनियम -2003 (कोटपा-2003) बनाया। जिसमें केन्द्र और प्रदेश शासन ने विभिन्न नियम बनाए ताकि तंबाकू की बढ़ती बीमारी से मुक्ति दिलाई जा सके। इसे 2005 में लागू किया गया और संशोधित नियम अक्टूबर 2008 में लागू किए गए। लेकिन तब से आज तक इस कानून के तहत कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। पूरे शहर में इस अधिनियम का मखौल उड़ाया जा रहा है।

ट्रॉमा सेंटर के गेट सजी है दुकानें

तंबाकू के यूज को रोकने के लिए सख्त नियमों के बावजूद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के ट्रॉमा सेंटर के गेट पर तंबाकू और उससे जुड़े अन्य उत्पाद खुलेआम बिक रहे हैं। प्रवेश द्वार से लेकर निकास द्वारा कई दुकानें खुलेआम बिक्री कर रही हैं। लेकिन न तो पुलिस की इस पर नजर पड़ती है न अन्य अधिकारियों की। केजीएमयू के कर्मचारियों का कहना है वह परिसर के अंदर तो तंबाकू खाने या सिगरेट खाने पर जुर्माना लगाते हैं लेकिन गेट के बार वह कार्रवाई नहीं कर सकते। वहां नगर निगम का अधिकार है। नगर निगम और पुलिस की मिलीभगत से खुलेआम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

सिविल हॉस्पिटल

कुछ ऐसा ही हाल डॉ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का है। यहां पर गेट के सामने ही गुटखा, पान मसाला और अन्य चीजें मिल रही हैं। यहां भी अस्पताल प्रशासन बाहर कुछ कार्रवाई न कर सकने की बात करता है। हजरतगंज जैसे वीआईपी इलाकों में खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर बिक रही और लोग स्मोकिंग कर रहे हैं।

यह है नियम

कोटपा के धारा ब् के तहत किसी भी पब्लिक प्लेस पर जैसे ऑडीटोरियम, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट लाउंज या अन्य स्थानों पर स्मोकिंग करना प्रतिबंधित है। सभी जगहों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड भी लगा होना जरूरी है। उस संस्थान का प्रभारी या मालिक धूम्रपान के संबंधी में कार्रवाई करने में सक्षम होता है और अपराध के समतुल्य जुर्माना अदा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

जुर्माने का भी है प्राविधान

सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा ख्00 रुपए जुर्माना लगाए जाने का प्राविधान है। लेकिन अधिकांश सरकारी संस्थान और परिसर इसका उल्लंघन कर रहे हैं। इसके लिए कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

नहीं कर सकते विज्ञापन

तंबाकू निषेध कार्यक्रम के अनुसार फिल्म, टीवी और अन्य माध्यमों से ऐसे तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन नहीं किया जाएगा जिन्हें देखकर युवा आकर्षित हो सकें। इसका उल्लंघन करने पर ख् वर्ष की सजा या क्000 तक का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकते हैं। दोबारा ऐसा अपराध होने पर भ् वर्ष तक की जेल या भ्000 का जुर्माने का प्राविधान है।

स्कूल के पास बेचना प्रतिबंधित

जिसमें क्8 वर्ष से कम आयु के नाबालिग व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। तंबाकू विक्रेता को अपने यहां पर क्80 स्क्वायर सेमी। का चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों के क्00 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। तंबाकू उत्पादों को वेंडिंग मशीनों से नहीं बेचा जा सकता और किसी नाबालिक को तंबाकू या तंबाकू उत्पाद बेचने पर ख्00 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।

Posted By: Inextlive