नोएडा ट्विन टावर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम योगी सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्विन टावर्स मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


उत्तर प्रदेश (एएनआई)। यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को घोषणा की कि नोएडा ट्विन टावर्स मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम का यह आदेश भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखने के बाद आया है जिसमें उत्तर प्रदेश के नोएडा में दो 40 मंजिला टि्वन टावरों टॉवर एपेक्स और टॉवर सियान को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था । जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की दो-जस्टिस की बेंच द्वारा पारित एक फैसले में कहा गया कि निर्माण अवैध था और नोएडा प्राधिकरण और रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के बीच मिलीभगत का परिणाम था।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीती 11 अप्रैल 2014 को फैसला सुनाया था
सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक को दो महीने के भीतर संबंधित फ्लैट मालिकों के 12 फीसदी ब्याज दर के पैसे वापस करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा दो महीने के भीतर, आवंटित फ्लैट मालिकों द्वारा निवेश की गई सभी राशि याचिकाकर्ता (सुपरटेक) द्वारा वापस की जानी है। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के ध्वस्त करने के आदेश के खिलाफ सुपरटेक कंपनी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था। बतादें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीती 11 अप्रैल 2014 को फैसला सुनाया था और दो 40 मंजिला ट्विन टावरों को गिराने का आदेश दिया था।

Posted By: Shweta Mishra