आज से बदलेंगे एटीएम संबंधी नियम, पांच ट्रांजेक्शन के बाद देने होंगे पैसे
आज से लागू होंगे एटीएम के नए नियमरिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के छह महानगरों में एटीएम ट्रांजेक्शन संबंधी नियमों में फेरबदल किया है. नए नियमों के अनुसार अब प्रत्येक बैंक अपने एटीएम धारकों को एटीएम यूज एक निश्चित सीमा तक फ्री में एटीएम यूज करने की सुविधा देगी. एटीएम धारक अपने बैंक के एटीएम से पांच बार तक फ्री में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. इसके अलावा अन्य बैंकों के एटीएम से अधिकतम तीन बार निशुल्क ट्रांजेक्शन किया जा सकता है. गौरतलब है कि बैंक ने इन नियमों को उन शहरों में लागू किया है जहां पर एटीएम यूजर्स ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन करने में सहजता महसूस करते हैं. क्या है आरबीआई का आदेश
आरबीआई ने बैंकों को जारी की हुई अधिसूचना में कहा कि एटीएम के ऊंचे औसत और बैंक शाखाओं एवं ग्राहकों के पास पेमेंट के लिए अवेलेबल अन्य ऑप्शंस को देखते हुए अन्य बैंकों के एटीएम से मासिक निशुल्क ट्रांजेक्शन की सीमा पांच से घटकर तीन की जा रही है. बैंकों को मिली है आजादी
रिजर्व बैंक द्वारा लागू नियमों के बाद भी बैंक अपने ग्राहकों के लिए सुविधाएं जुटा सकते हैं. इसका मतलब यह है कि बैंक अपने एटीएम यूजर्स को अन्य बैंकों के एटीएम से तीन बार से अधिक बार निशुल्क ट्रांजेक्शन की सुविधा दे सकते हैं. गौरतलब है कि इन नियमों के लागू होने से पहले एटीएम युजर्स को अपने बैंक के एटीएम से असीमित बार और अन्य बैंकों के एटीएम से पांच बार निशुल्क ट्रांजेक्शन करने की छूट थी.
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