- सीसीटीएनएस से जुड़ा नया कानून, नहीं लगाना होगा चक्कर

- घर बैठे कंप्लेन भेजकर मुकदमा दर्ज कराने की सहूलियत

GORAKHPUR: महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से चल रही योजनाओं का ऑनलाइन लाभ मिल सकेगा। तीन तलाक के मामले में यूपी पुलिस ने महिलाओं के लिए विशेष सुविधा शुरू कर दी है। हाल के दिनों में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 में हुए संशोधन को पुलिस के ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया गया है। पुलिस की क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम पोर्टल से जोड़ दिया गया है।

असुरक्षा हुई महसूस तो घर बैठे करें शिकायत

सीसीटीएनएस में तीन तलाक संबंधी नियम-कानून अपडेट होने के बाद से किसी तरह की असुविधा होने पर घर बैठे शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। थाने पर पहुंचे बिना ही महिलाएं ऑनलाइन कंप्लेन करा सकेंगी। इसका सबसे ज्यादा लाभ उन महिलाओं को मिल सकेगा जो तीन तलाक से पीडि़त हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उनको थानों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। न ही पुलिस वालों के किसी तरह के सवाल से जूझना पड़ेगा। उत्पीड़न होने पर महिलाओं को थानों का चक्कर लगाना पड़ता था। इस दौरान वह अपने पति, रिश्तेदार और अन्य लोगों की यातना झेलती रहती हैं।

थानों पर जाने के झंझट से मिला छुटकारा

लोकसभा में तीन तलाक संबंधित बिल पास होने के बाद से मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। दहेज उत्पीड़न और अन्य किसी कारण से तीन तलाक देने वाले आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। ऐसे मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए महिलाओं को काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी। पोर्टल से एक्ट के जुड़ने के बाद यह समस्या खत्म हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से महिलाओं को घर के बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ऐसे दर्ज करा सकेंगी एफआईआर

यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट uppolice.gov.in पर लॉगइन करना होगा। पहले पेज पर ऊपर ही स्ट्रिप पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन नजर आएगा। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद सेकेंड पेज पर सबसे ऊपर ही सीसीटीएनएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के दौरान एप्लीकेंट के साइड में दिख रहे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर अपनी पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी। मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी को फीड करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकेंगे।

24 घंटे के भीतर पुलिस करेगी कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराए जाने पर संबंधित एसओ के सीयूजी मोबाइल पर नंबर पर मैसेज पहुंच जाएगा। मैसेज के आधार पर थानेदार को महिला के शिकायत की जांच करके 24 घंटे में रिपोर्ट देनी होगी। तीन तलाक और मुस्लिम महिलाओं से संबंधित किसी तरह की एफआईआर में सीनियर ऑफिसर्स मॉनीटरिंग करेंगे ताकि किसी तरह की लापरवाही न हो सके।

वर्जन

महिलाओं संग होने वाले किसी तरह के अपराध की सूचना को गंभीरता से लिया जा रहा है। ऐसे मामलों में पीडि़त की तहरीर पर कार्रवाई की जा रही है। ऑनलाइन होने वाली शिकायतों की प्रॉपर मॉनीटरिंग की जा रही है।

- डॉ। सुनील गुप्ता, एसएसपी

Posted By: Inextlive