शादी समारोह और अन्य कार्यक्रम में बिना परमिशन के उड़ाते हैं ड्रोन

प्रशासनिक अधिकारियों की परमिशन के बाद ही उड़ा सकेंगे ड्रोन

Meerut। अब शादी समारोह या अन्य कार्यक्रमों में ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशासन की परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के अगर ड्रोन उड़ाया जाता है तो ड्रोन संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के मुताबिक ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से लिखित रूप से अनुमति पत्र जारी कराना होगा। इसके अलावा कैंट में अनुमति तब दी जाएगी जब आर्मी एरिया से फोटोग्राफर एनओसी लेकर आएंगे। इस आदेश का सीधा असर शादी समारोह और सेलिब्रेटी के कार्यक्रम में यूज किया जाता है।

ताकि न हो सके गोपनीयता भंग

प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक शहर और कैंट एरिया में कई मंडप हैं। ऐसे में अक्सर यहां ड्रोन से फोटोग्राफी होती है। किसी असमाजिक तत्व के हाथ ऐसे फोटोग्राफ न लग जाए, जिससे गोपनीयता भंग हो, इसलिए अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। अनुमति के लिए फोटोग्राफर को अपनी पूरी जानकारी देनी होगी, जिनके यहां कार्यक्रम है, उनको भी पूरी जानकारी देनी होगी।

रक्षा मंत्रालय से अनुमति

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति प्रशासन के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय देगा। ड्रोन उड़ाने के नियमों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 287, 336, 337, 338 के तहत जुर्माने और सजा का प्रावधान है। कैंट एरिया में ड्रोन से फोटोग्राफी की परमिशन कैंट बोर्ड देगा। उसके बाद प्रशासन अनुमति पत्र जारी करेगा।

अभी चल रही मनमानी

हालांकि, अभी तक शादी समारोह में ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली जाती है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों का साफ कहना है कि यदि अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया गया तो ड्रोन संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए जहां भी ड्रोन उड़ाना है, उसके लिए एक दिन की अनुमति ले सकते है।

यहां नहीं मिल सकती है अनुमति

नई गाइड लाइन के मुताबिक बताया कि एयरपोर्ट, तटीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मिलिट्री और सभी राज्यों में स्थित सचिवालय आदि में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय उद्यान और संवेदनशील क्षेत्रों में भी पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता।

ये देने होंगे कागजात

ड्रोन को उड़ाने वाले व्यक्ति की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए।

ड्रोन को उड़ाने की चाहत रखने वाले व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा आने के साथ ही 10वीं पास होना चाहिए।

ड्रोन किस जगह और क्यों उड़ाना है, इसकी अनुमति संबंधित मजिस्ट्रेट के यहां अप्लाई की जाएगी।

यदि शादी समारोह में ड्रोन फोटोग्राफी के लिए उड़ाना है तो इसके लिए शादी का कार्ड भी लगाया जाएगा।

यदि आप शहर में किसी सेलिब्रेटी को बुला रहे है और फोटोग्राफी करानी है तो उसकी पूरी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को देनी होगी।

थाने की रिपोर्ट के बाद सीओ और एसपी सिटी, देहात है तो एसपी देहात की रिपोर्ट लगने के बाद ही एसीएम, सिटी मजिस्ट्रेट या फिर देहात के मामलों में एसडीएम सरधना अनुमति देंगे।

ड्रोन उड़ाने के लिए अब अनुमति लेनी होगी। किसी भी समारोह में ड्रोन उड़ाने से पहले संबधित एसीएम के न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। जो भी बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाएगा, उसका ड्रोन जब्त कर कार्रवाई की जाएगी।

अजय तिवारी, एडीएम सिटी

सभी नियमों का पालन किया जाएगा। अभी कुछ गाइड लाइन आई है, उसका पालन कराया जाएगा।

कार्तिक अग्रवाल, बीआर फोटो स्टूडियो

Posted By: Inextlive