- तीन फरवरी से ई-कोर्ट में शिकायत, दो मार्च से सुनवाई शुरू

- मुख्यालय लखनऊ और एनसीआर क्षेत्रीय कार्यालय में होगी ई-कोर्ट

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रुष्टयहृह्रङ्ख : रीयल एस्टेट से जुड़े मामलों में अब शिकायतकर्ताओं व प्रमोटर्स को यूपी रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) के लखनऊ मुख्यालय और एनसीआर क्षेत्रीय कार्यालय तक की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इन दोनों पीठों में ई-कोर्ट स्थापित की जा रही हैं। दो मार्च से ऑनलाइन अदालतों में ही शिकायतों की सुनवाई होगी।

बहस की तिथि पर ही आना होगा

यूपी रेरा की 31वीं बैठक मंगलवार को लखनऊ स्थित मुख्यालय में हुई। इसमें ई-कोर्ट की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। इस प्रणाली को लागू करने की समय सारिणी भी निर्धारित कर दी गई। रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि अपनी तरह की पहली बार यहां लागू की जा रही ई-कोर्ट व्यवस्था से शिकायतकर्ताओं को काफी सुविधा हो जाएगी। ई-कोर्ट सिस्टम अधिक पारदर्शी है। इसमें पक्षकारों को मात्र बहस की तिथि पर रेरा कार्यालय में आना होगा। सदस्य बलविन्दर कुमार के अनुसार ई-कोर्ट होने पर फैसले में भी समय कम लगेगा। अधिवक्ताओं की भूमिका भी घट सकती है।

ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम लागू

सचिव अबरार अहमद ने बताया कि ई-कोर्ट के तहत रेरा में शिकायतों की फाइलिंग, तिथि निर्धारण, नोटिस, आदेश की अपलोडिंग आदि के लिए ऑनलाइन कम्प्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि तीन फरवरी से शिकायतकर्ता रेरा की वेबसाइट पर पंजीयन करा कर ई-कोर्ट पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। तब तक शिकायतों के पंजीयन की वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। वहीं दो मार्च से लखनऊ मुख्यालय और एनसीआर क्षेत्रीय कार्यालय स्थित पीठों में ई-कोर्ट व्यवस्था के तहत सुनवाई होगी। हालांकि, अभी दर्ज शिकायतों की सुनवाई पुरानी व्यवस्था के अनुसार समानांतर चलेगी।

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यह होंगे ई-कोर्ट के नियम

- शिकायत दर्ज होने पर शिकायत और संलग्नकों का ऑनलाइन परीक्षण किया जाएगा।

- शिकायतकर्ता को ई-मेल द्वारा शिकायत की कमियां भेजी जाएंगी। निस्तारण के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा।

- निस्तारण की अवधि पूरी होने के बाद शिकायत को डिफेक्टिव के रूप में दर्ज कर लिया जाएगा।

- शिकायत दर्ज होने पर विपक्षी को नोटिस भेजा जाएगा। उसकी प्रति शिकायतकर्ता को भी मिलेगी।

- विपक्षी को आपत्ति या उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस अवधि के बाद सात दिन का रिमाइंडर दिया जाएगा। उसके बाद विपक्षी का अवसर समाप्त हो जाएगा।

- विपक्षी द्वारा वास्तविक रूप से आपत्ति फाइल करने के बाद शिकायतकर्ता को प्रति आपत्ति के लिए सात दिन का समय मिलेगा।

- नोटिस में ही सुनवाई-बहस की तिथि भी होगी। यह तिथि सामान्यत: नोटिस के 30 दिन के बाद की होगी।

- पक्षकारों को आपत्ति, लिखित कथन, प्रति आपत्ति ई-कोर्ट पर ही देना होगा। सिर्फ बहस या सुनवाई की अंतिम तिथि पर पीठ के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा।

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ई-कोर्ट प्रणाली के लिए हेल्प डेस्क

लखनऊ मुख्यालय-0522-2781448

एनसीआर क्षेत्रीय कार्यालय-0120-2326104

Posted By: Inextlive