Patna : शहर के सेक्रेटेरिएट से लेकर अपार्टमेंट व हॉस्पीटल तक में फायर एक्सटिंगविशर को किस तरह मजाक बनाया जा रहा है इसे आई नेक्स्ट ने प्रमुखता से पब्लिश किया था.


अब हर जगह लगेगा फायर एक्सटिंगविशर
आई नेक्स्ट ने यह भी खुलासा किया था कि कई सालों से पुराना एक्सटिंगविशर टंगा हुआ है, जबकि उसे एक्सपायर हुए सालों बीत चुका है। ऐसे में अगलगी होती है तो पूरी बिल्डिंग, अपार्टमेंट और हॉस्पीटल उसकी चपेट में आ जाएंगे। इस खबर के पब्लिश्ड होते ही स्टेट गवर्नमेंट की नींद खुली और फौरन न्यू फायर सेफ्टी एक्ट लाने की घोषणा की। सीएम ने खुद डीजीपी अभयानंद व होम सेक्रेटरी अमीर सुबहानी के साथ मीटिंग की। नेशनल बिल्डिंग कोड में हुए संशोधन के तहत व्यवस्था की गई है कि स्टेट फायर व लाइफ सेफ्टी से संबंधित एक खास कानून लाया जाए, जो स्टेट की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बने। वहीं दोषी बिल्डर, हॉस्पीटल वालों आदि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दरअसल, अब तक फायर ब्रिगेड की टीम सिर्फ बिल्डिंग की मॉनिटरिंग करके छोड़ देती थी।

कानून और सख्त होगा
फिलहाल बिहार फायर सर्विसेस एक्ट 1948 के तहत यह व्यवस्था है कि फायर डिपार्टमेंट किसी बिल्डिंग की मॉनिटरिंग के बाद अपनी रिपोर्ट संबंधित निकाय को देगा। अग्निशमन नियमों के उल्लंघन पर नगर निकाय को क्या कार्रवाई करनी है, वह उसे तय करना है। जबकि अब इस कानून को सख्त किया जाएगा.

Posted By: Inextlive