आगरा। शहर में उपभोक्ता पांच अगस्त से किसी भी दुकान से राशन ले सकेंगे। एक ही दुकान से राशन लेने के लिए उन्हें बार-बार डीलर के यहां चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले चरण में इसको शहर में लागू किया जा रहा है। इसके बाद देहात क्षेत्र में लागू किया जाएगा। इससे राशन डीलरों की मनमानी और ओवर रेट पर लगाम लगेगी। बुधवार को जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा नई व्यवस्था के संबंध में राशन डीलर्स को प्रशिक्षण भी दिया गया।

एक दुकान की बाध्यता होगी खत्म

जिला आपूर्ति अधिकारी उमेश चंद मिश्रा ने बताया कि आमतौर पर उपभोक्ताओं की ये कंप्लेन मिलती होती है कि राशन डीलर दुकान नहीं खोलते हैं या फिर मनमाने तरीके से ओवर रेट वसूलने के साथ राशन देते हैं। राशन पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू होने से राशन डीलर अपने व्यवहार में सुधार करेंगे। बता दें कि प्रदेश में 60 जिलों में मार्केटिंग और 15 जिलों में आवश्यक वस्तु निगम पर अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी है।

तो लाइसेंस होगा निरस्त

शहर या देहात में किसी भी राशन की दुकान पर 100 राशन कार्ड से कम होंगे तो डीलर का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद राशन डीलरों को अपना व्यवहार सुधारना होगा। ऐसा न करने पर उनके उपभोक्ताओं की संख्या कम होती जाएगी। एक समय पर ऐसी नौबत आ जाएगी, कि 100 राशन कार्ड से कम होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। बता दें कि गत वर्ष जिले में राशन वितरण में खूब जमकर घपला हुआ, ये हम नहीं कह रहे हैं,इसका खुलासा अधिकारियों के भौतिक निरीक्षण में हुआ था। जिले में 25 दुकानों में राशन वितरण में घोर अनियमितताएं मिलीं थी, इसमें पांच के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थीं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियिम में राशन कार्ड के लिए ये हैं मानक

- घर की महिला मुखिया के नाम से बनेगा राशन कार्ड

- लाभार्थी पर कोई चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।

- लाभार्थी पर पांच एकड़ से ज्यादा खेत नहीं हो ना चाहिए।

- लाभार्थी की वार्षिक आमदनी तीन लाख से ज्यादा नहीं हो।

- लाभार्थी का घर 200 वर्ग मी। से ज्यादा क्षेत्रफल में न हो

ऐसे बनवाएं राशन कार्ड

- किसी भी जनसेवा केन्द्र से अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें।

- इसमें अपने साथ फोटो, आधार कार्ड, महिला मुखिया की बैंक की पासबुक, लेकर जाएं

- ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद दो प्रिंट निकलवाकर प्राप्त कर लें।

- इसमें एक प्रिंट को अपने साथ रखें, दूसरे को क्षेत्रीय ऑफिस या तहसील स्थिति जिला पूर्ति कार्यालय में जमा करा दें।

- वहां जिला पूर्ति इंस्पेक्टर द्वारा इसका वेरीफिकेशन किया जाएगा।

- देहात क्षेत्र के आवेदक ग्राम पंचायत सचिव से प्रमाणित कराने के बाद जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा करा दें।

- अधिकतम तीन दिन में आपका राशन कार्ड डिजीटल हस्ताक्षर कर जारी कर दिया जाएगा।

वर्जन

पांच अगस्त से शहर में राशन पोर्टेबिल्टी सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसके बाद राशन उपभोक्ता किसी भी नजदीक की दुकान से राशन ले सकेंगे। इसके बाद देहात में ये व्यवस्था लागू की जाएगी।

उमेश मिश्रा जिला पूर्ति अधिकारी आगरा

Posted By: Inextlive