-परिवहन विभाग ने जारी किया दिशा-निर्देश, जिलों में फंसे लोगों को अपने घर पहुंचना होगा आसान

-फाइव सीटर में एक ड्राइवर व दो पैसेंजर और सेवन सीटर में एक ड्राइवर और तीन पैसेंजर कर सकते हैं सवारी

-सिर्फ कॉमर्शियल गाडि़यों से ही कर सकते हैं दूसरे जिलों में आना-जाना

-हर सवारी का डिटेल्स रखना होगा ड्राइवर को और प्रशासन को देनी होगी जानकारी

फीगर स्पीक्स

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सीटर में तीन लोग कर सकते हैं सवारी

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सीटर में चार लोग आ-जा सकते हैं

रांची। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में कंटेनमेंट जोन के बाहर डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट में आने-जाने के लिए किराए पर टैक्सी लेने की अनुमति दी है, लेकिन टैक्सी लेकर जाने से पहले कई नियम एवं शर्तो का पालन करना होगा। परिवहन विभाग की शर्तो के मुताबिक फाइव सीटर गाडि़यां में ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो पैसेंजर और सेवन सीटर गाड़ी में ड्राइवर के अलावा तीन पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। इसमें दो पैसेंजर्स दोनों खिड़की के साइड डिस्टेंस बना कर बैठेंगे। टैक्सी व्यावसायिक वाहन की श्रेणी में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ही उनका रूट पास माना जायेगा। इन्हें अलग से पास की लेने की जरूरत नहीं होगी।

गाडि़यों को करना होगा सैनिटाइज

टैक्सी की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए। बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा। बुकिंग शेयरिंग बेसिस पर मान्य नहीं होगा। टैक्सी के चालक को मास्क, फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा। प्रत्येक बार नए पैसेंजर्स के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा।

सोशल डिस्टेंस का करना होगा फ्लो

परिवहन विभाग की शर्तो के मुताबिक बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे में बैठना होगा। यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यात्रा के दौरान अपने सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा। यात्रा के दौरान यात्रियों, चालक द्वारा ध्रूमपान, पान, गुटका, खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन को देनी होगी जानकारी

टैक्सी ड्राइवर को पैसेंजर्स की सूचना रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। उसे सुरक्षित रखना होगा। कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा। पैसेंजर्स को टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइवर का नाम व मोबाइल नंबर और साथ यात्रा करनेवाले अन्य यात्रियों के नाम एवं मोबाइल नंबर निश्चित रूप से अपने पास रखेंगे, जिसे कांटैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होग। स्मार्ट फोन रहने पर यात्री और चालक आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करेंगे और उन्हें ऑन रखेंगे।

Posted By: Inextlive