वाहन के समय से रजिस्ट्रेशन के लिए 1 मई से शुरु होगी नई व्यवस्था

Meerut . नई गाड़ी की डिलीवरी देने में एजेंसी की लापरवाही का खामियाजा वाहन मालिक को नही भुगतना पडेगा. वाहन डीलरों को एक सप्ताह के भीतर गाडि़यों के सारे डॉक्यूमेंट्स परिवहन विभाग की वेबसाइट पर फीड करने होंगे, ताकि समय रहते वाहन मालिक को नंबर अलॉट किया जा सके. अभी तक डीलर रजिस्ट्रेशन के बाद वाहन का पूरा ब्यौरा अपलोड करते थे.

1 मई से नई व्यवस्था

शोरूम से वाहन बुक होने के बाद गाड़ी की डिलीवरी देने के एक सप्ताह के भीतर डीलर को परिवहन विभाग की वेबसाइट सारथी 4 पर वाहन की डिटेल लोड करनी होगी. इसके बाद आरटीओ में यह सारा डाटा ऑनलाइन हो जाएगा. डाटा ऑनलाइन फीड होने के बाद वाहन मालिक को वाहन का नंबर दे दिया जाएगा. इससे नंबर मिलने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और वाहन मालिक को नंबर के लिए परेशान नही होना पडेगा.

फाइलों का बोझ होगा कम

इस प्रक्रिया के चलते आरटीओ कार्यालय में गैर व्यवसायिक वाहनों के डॉक्यूमेंट फाइलों का बोझ कम हो जाएगा. सारा डाटा वेबसाइट पर ओपन होगा. इससे वाहन मालिक का कागज गुम होने या डुप्लीकेट कॉपी लेने के लिए वाहन मालिक को कार्यालय में जाकर एप्लीकेशन देनी होगी और आसानी से दूसरी कॉपी मिल जाएगी.

1 मई से यह व्यवस्था अनिवार्य हो जाएगी. यह आदेश पहले से दिया जा चुका है लेकिन डीलर्स इसे फॉलो नही कर रहे थे. अब हर हाल में सारे कागज ऑनलाइन फीड करने होंगे.

- सीएल निगम, आरआई

Posted By: Lekhchand Singh