अब सरकारी व निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब उन्‍हें अपनी पेंशन की रकम के लिए अपनी सेवानिवृत्‍ित का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हां लंबे समय से पेंशन की रकम को लेकर उठ रही मांगों पर अब केंद्र सरकार ने अंतिम मुहर लगा दी है। इसके तहत पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियमों के तहत बदलावा किया गया गया है। जिससे अब पेंशन की रकम का कुछ अंश 60 साल से पहले निकाला जा सकेगा।


इस दिशा में विशेष पहलजानकारी के मुताबिक इधर लंबे समय से देश में पेंशन की रकम को लेकर मांग की जा रही थी कि इस रकम को लोगों की जरूरतों के मुताबिक बनाया जाए। इसे निकलने के लिए 60 साल की उम्र का इंतजार करना कई बार लोगों के हित में नही होता है। यह उनकी जरूरत के लिए जमा होता है ऐसे में उन्हें उम्र के किसी भी पड़ाव में जरूरत पड़ने पर इस पैसे से कुछ अंश निकालने का प्रावधान होना बेहद जरूरी है। ऐसे में केंद्र सरकरार ने इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए इस दिशा में विशेष पहल की। इसके लिए पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियमों नियमों के अनुसार कुछ खास बदलाव किए गए हैं। जिससे अब लोगों को जब कभी कोई खास जरूरत होगी तो वे 60 साल से पहले भी कुछ अंश अपनी पेंशन से निकाल सकेंगे।
नेशनल पेंशन स्कीम


बतातें चलें कि  सेवानिवृत्ति की योजना के लिए वर्ष 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू हुई थी। इसके बाद 2009 में इस योजना के दायरे में 18 से 60 वर्ष की आयु तक के निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल किए गए थे। इस योजना में हर कर्मचारी को 60 साल की उम्र तक न्यूनतम 6000 निवेश करना होता है। हालांकि इसके साथ तीन तरीके से निवेश फंड का प्रावधान भी लागू किया था। जिसमें कर्मचारी हित को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रतिभूति फंड, निश्चित आय के साधन और इक्विटी फंड लागू किया था। सबसे खास बात तो यह है कि सेवानिवृत्ति तक परिपक्वता की राशि का न्यूनतम 40 प्रतिशत वार्षिक भत्ते के रूप में रखा जाता है। इसके अलावा बाकी की रकम कर्मचारी को एकमुश्त दे दी जाती है।

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Posted By: Shweta Mishra