दिल्‍ली सरकार के प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किए गए ऑड और ईवन नंबर वाली गाड़यों को हर दूसरे दिन चलाने के फामूर्ले को पालन करने के लिए दुपहिया वाहन चालक बाध्‍य नहीं होगे। ये जानकारी दिल्‍ली सरकार के गृह स्‍वास्‍थय उद्योग और पी डब्‍ल्‍यु डी विभाग मंत्री सतेंद्र जैन ने दी है।

रविवार होगा नंबर मुक्त दिवस
दिल्ली सरकार के मंत्री सतेंद्र जैन ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में दुपहिया वाहनों और ऑटो पर सम-विषम फॉर्मूला लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि दुपहिया वाहन और ऑटो रिक्शा रोजाना सड़कों पर दौड़ पाएंगे। जैन ने स्पष्ट किया है कि रविवार को किसी गाड़ी पर भी नंबर के आधार पर रोक नहीं होगी और दिल्ली आने वाली हर निजी गाड़ी पर यह नियम लागू होगा। सतेंद्र जैन ने कहा कि इस फॉर्मूला के आदेश को लागू कराना दिल्ली पुलिस का काम है। उनके अनुसार, डीटीसी बसों की संख्या 20 फ़ीसदी बढ़ाई जाएगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि मेट्रो के फेरे भी बढ़ाए जाएं।
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा शहर के गैस चैंबर बनने के खतरे की चेतावनी के बाद उठाया कदम
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा राजधानी की तुलना गैस चैंबर से करने के बाद बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब एक जनवरी से राजधानी में निजी वाहन (कार और दुपहिया वाहन) नंबर के हिसाब से चलेंगे। एक दिन सम और अगले दिन विषम नंबर वाली गाडिय़ां चलेंगी। यानी महीने में अब सिर्फ 15 दिन ही लोग वाहन चला सकेंगे। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव को पर्यावरण सचिव और राजस्व सचिव के साथ मिलकर दिशा निर्देश तैयार करने के आदेश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। फिलहाल वीआइपी नंबर, इमरजेंसी नंबर, पीसीआर नंबर और दूसरी जरूरी सेवाओं वाली गाडिय़ों को इस व्यवस्था के दायरे में लाने पर निर्णय लिया जाना बाकी है। सरकार का दावा है कि इस योजना को लागू करने के बाद दिल्ली का प्रदूषण घटकर आधा रह जाएगा। दिल्ली का ट्रैफिक भी कम होगा। इस योजना में डीटीसी बसों को भी शामिल किया जाएगा।
स्कूल बसों से पूरी की जायेगी बसों की कमी
बसों की कमी को पूरा करने के लिए बच्चों को स्कूल पहुंचाने के काम में लगी बसों को किराये पर लिया जा सकता है। डीटीसी बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) से भी देर रात में सेवा उपलब्ध कराने को कहा जाएगा। सरकार इस व्यवस्था का प्रयोग राष्ट्रीय राजधानी में करने जा रही है। एनसीआर के लिए अभी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी।
कैसे लागू होगा नियम
एक दिन सडक़ों पर सिर्फ वही गाडिय़ां चलेंगी, जिनकी नंबर प्लेट का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। ये गाडिय़ा सम नंबर की श्रेणी में आएंगी। जिन गाडिय़ों की नंबर प्लेट का आखिरी अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होगा वह सभी विषम श्रेणी में होंगी। इस तरह से जो वाहन सोमवार को चलेंगे उन्हें मंगलवार को सडक़ पर उतरने की अनुमति नहीं होगी।
थर्मल पावर स्टेशनों पर भी रोक
राजघाट और बदरपुर थर्मल प्लांट को बंद करने का आदेश जारी करने को भी कहा गया है। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के दादरी थर्मल प्लांट से भी राजधानी का पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से इसे भी बंद करने की मांग की जाएगी।
बड़े वाहन रात 10 बजे के बाद ही शहर में करेंगे प्रवेश
जाम और प्रदूषण से निपटने के लिए परिवहन विभाग को यातायात पुलिस के साथ चर्चा कर यह प्रस्ताव भी तैयार करने को कहा गया है कि माल की ढुलाई करने वाले ट्रकों को रात 10 या फिर 11 बजे के बाद ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाए। यही नहीं सडक़ों पर पार्किंग को भी बंद किया जाएगा।
स्वच्छ भारत एप में भी जुड़ेंगे नए नियम  
सरकार ने कहा है कि कई बार गाडिय़ां धुआं उड़ाते दिखती हैं। साथ ही कई जगह पत्तियां या कूड़ा जलाया जाता है। इस पर रोक के लिए स्वच्छ भारत एप में भी फेरबदल किया जाएगा ताकि लोग आसानी से इसकी जानकारी हम तक पहुंचा सकें। यूरो 6 प्रदूषण स्तर को लागू करने की तिथि 1 जनवरी 2017 तय की गई है।

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Posted By: Molly Seth