PATNA : 15 जून के बाद पटना में 15 साल पुराने कोई भी व्यावसायिक वाहन नहीं चलेंगे। ऐसे वाहनों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही अब पटना में आवाज वाले जेनरेटर भी नहीं चलेंगे। इनकी जगह एक जुलाई से साइलेंट जेनरेटर की ही इजाजत होगी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बुधवार को प्रमंडल स्तरीय पर्यावरण समिति की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं-

प्रदूषण नियंत्रण हेतु पटना शहरी क्षेत्र में 15 जून, 2016 के बाद 15 वर्ष से ज्यादा पुराने व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर पूर्णत: रोक।

पटना शहरी क्षेत्र में अब ऑटो रिक्शा का नया परमिट नहीं जारी होगा, लेकिन जिन ऑटो को पूर्व से शहरी क्षेत्र में परमिट मिला है, वे पटना शहरी क्षेत्र में परिचालन जारी रखेंगे।

पटना के पांच प्रखंड मनेर, दानापुर, पटना सदर, फुलवारीशरीफ एवं फतुहा में अब कोई नया ईंट भट्ठा लगाने हेतु लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

नए तथा पुराने ईंट भट्ठों को अपनी चिमनियों के लिए आधुनिक तकनीक Zigzag technology और Vertical Shaft Technology का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।

पटना शहरी क्षेत्र में गिट्टी, बालू इत्यादि निर्माण सामग्रियों को वाहनों पर ढंक कर ले जाना होगा, ऐसा नहीं करने वाले वाहनों को जब्त करते हुए उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सभी तरह के निर्माण कार्य चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी, के निर्माण कार्य हेतु भंडारित सामग्री बालू, गिट्टी, सीमेंट आदि को ढंक कर रखा जाए, ताकि हवा में धूल-कण की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके।

भ्0 माइक्रॉन से कम के पॉलिथीन बैग के खिलाफ क्भ् से ख्ख् जून, ख्0क्म् तक इसके विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जाएगा।

सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पतालों तथा विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में खाली स्थानों पर सघन पौधरोपण होगा।

Posted By: Inextlive