नए सर्कुलर ने फंसाया पेंच, लगातार दूसरे दिन नोट बदलने पहुंचे लोग निराश होकर बैंक से लौटे

ALLAHABAD: केंद्र सरकार के नोट बंदी फैसले के बाद आम जनता को एक-एक करके झटका लग रहा है। नए सर्कुलर के मुताबिक पंद्रह दिन में महज एक बार अधिकतम चार हजार रुपए के पुराने नोट बदले जा सकेंगे। इस फरमान के बाद लगातार दूसरे दिन नोट बदलने पहुंचे लोगों को बैंक से मायूस लौटना पड़ा। नए सर्कुलर से अंजान होने के कारण कई जगह इस मसले पर बैंक स्टाफ और पब्लिक के बीच तीखी झड़प भी हुई।

नहीं था पता, पहुंच गए बैंक

लोगों को लगा था कि प्रतिदिन वह अपना आईडी प्रूफ देकर चार हजार रुपए बैंक के काउंटर से एक्सचेंज करा सकेंगे। लेकिन, उनकी यह गलतफहमी शुक्रवार को दूर हो गई। बहुत से लोग थे जो घंटों लाइन में लगे रहे लेकिन जब उन्होंने अपना आईडी प्रूफ दिखाया तो बैंक स्टाफ ने रुपए बदलने से मना कर दिया। बताया गया कि अब आप पंद्रह दिन बाद आइएगा। यह जानकारी होने पर लोग सीधे बैंक अधिकारियों के पास पहुंच गए। उनसे अपनी मजबूरी बताई लेकिन सुनवाई नही हुई। इसे लेकर बैंकों में हंगामे के आसार बनते रहे। कई जगह पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

आईडी बदलने का लाभ नहीं

किसी भी बैंक में जाकर नोट बदलने के लिए पहचान पत्रों को दिखाने के नियम बनाए गए हैं। इनमें आधार, पैन, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा, पासपोर्ट को शामिल किया गया है। लेकिन, बैंकों में सबसे पहले आधार मांगा जा रहा है। इसका रीजन यह है कि इसके साथ पैन और वोटर आईडी लिंक होने से एक बार एक्सचेंज कराने पर उपभोक्ता का पूरा रिकार्ड दर्ज हो जाता है। अगर निश्चित समय सीमा के अंतर्गत आप दोबारा बैंक पहुंचे तो एक्सचेंज करते समय ट्रेस कर लिया जाएगा। बैंक अधिकारियों का कहना है कि अगर धोखे से बार-बार मनी एक्सचेंज की जाती है तो लोग आयकर विभाग की नजर में आ सकते हैं।

Posted By: Inextlive