100 रुपये में तुरंत पाइए मैरिज सर्टिफिकेट
कई जगह आता है काम
मैरीज सर्टिफिकेट की काफी अहमीयत है। साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने शादी को रजिस्टर करना अनिवार्य बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हिंदू एक्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया। ये सर्टिफिकेट आपकी शादी का प्रमाण पत्र होता है और साथ ही ज्वांइट होम लोन लेने, ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाने और कपल वीजा लेने में मददगार साबित होता है। मैरीज सर्टिफिकेट का होना बड़ा ही आवश्यक है और सरकार भी इसपर जोर देती है की हर शादीशुदा कपल के पास उनका मैरीज सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
यहां बनेगा सर्टिफिकेट
दिल्ली, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में राज्य सरकार ने ऑनलाइन मैरीज सर्टिफिकेट बनवाने की सुविधा दे रखी है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप मैरिज सर्टिफिकेट का फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली में अप्रैल 2016 में 'तत्काल मैरीज सर्टिफिकेट' की सुविधा भी सरकार ने शुरू कर दी। इस सुविधा के तहत रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक दिन में हो जाता है और 24 घंटे में ही आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है। हालांकि इसको बनवाने की फीस 10,000 रुपये है।
ये है सर्टिफिकेट बनवाने की फीस
मैरीज सर्टिफिकेट बनवाने की फीस टाइप ऑफ एक्ट पर निर्भर होती है। हिंदू मैरीज एक्ट के अकॉर्डिंग 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन होगा तो वहीं स्पेशल मैरीज एक्ट के अकॉर्डिंग 150 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होगी। इसके साथ ही अगर आपको तत्काल मैरीज सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको 10,000 रुपये खर्च करने होंगे।
ऐसे करे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
बताए गए सभी राज्यों में ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। दिल्ली में ऑनलाइन मैरीज सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको दिल्ली सरकार के http://edistrict.delhigovt.nic.in/in/en/Account/Register.html लिंक पर जाएं और वहां पर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करे और अपना एप्लीकेशन फार्म को सबमिट करे। फार्म सबमिट हो जाने पर आपको एक टेम्पोरेरी नंबर मिल जाएगा जो अक्नोलेजमेंट स्लिप पर भी होगा। आप अपने एप्लिकेश फॉर्म और अक्नोलेजमेंट स्लिप का प्रिंट आउट निकालना न भूलें। एप्लिकेशन का काम यहां पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अप्वाइंटमेंट में सब फाइनल होने के बाद जब आपकी एप्लिकेशन अप्रूव हो जाएगी, तो ई-डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर मिला हुआ एप्लिकेशन नंबर डालकर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि हिंदू मैरीज एक्ट के तहत आपको 15 दिन के अंदर अप्वाइंटमेंट मिल जाएगा और स्पेशल मैरीज एक्ट में 60 दिन तक का टाइम लगेगा।
ये होता है अप्वाइंटमेंट में
अप्वाइंटमेंट में आपको अपने साथ एक गवाह लाना होता है। गवाह वो ही व्यक्ति बनता है जो शादी में शरीक हुआ हो। इस गवाह के पास अपना एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपके द्वारा दिए गए सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हो।