- चालान कट गया है तो ऑनलाइन जमा करें जुर्माना - लॉकडाउन खत्म होने पर दुरुस्त की जाएगी गड़बड़ी GORAKHPUR: शहर में लॉकडाउन के दौरान टै्रफिक नियमों के उल्लंघन में चालान कट गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस पर जाकर लाइन लगाने के झंझट से छुटकारा मिल गया है. ट्रैफिक कर्

- चालान कट गया है तो ऑनलाइन जमा करें जुर्माना

- लॉकडाउन खत्म होने पर दुरुस्त की जाएगी गड़बड़ी

GORAKHPUR: शहर में लॉकडाउन के दौरान टै्रफिक नियमों के उल्लंघन में चालान कट गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस पर जाकर लाइन लगाने के झंझट से छुटकारा मिल गया है। ट्रैफिक कर्मचारियों का कहना है कि ऑफिस पर जुर्माना नहीं जमा कराया जाएगा। बल्कि लोग ऑनलाइन शमन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि लॉकडाउन जारी रहने तक ऑफिस पर कोई जुर्माना नहीं जमा कराया जाएगा। अति आवश्यक कार्य ही निपटाए जा रहे हैं।

लॉकडाउन में ढील पर पहुंचने लगे लोग

लॉक डाउन के दौरान शहर में वाहनों की आवाजाही पर रोक थी। लेकिन इसके बाद भी तमाम लोग पुलिस की चेकिंग को धता बताते हुए वाहन लेकर फर्राटा भरने निकल जाते थे। अप्रैल और मई माह में ट्रैफिक पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने, टै्रफिक के नियमों को तोड़ने में कार्रवाई हुई। ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट, सीट बेल्ट बांधे, जहां-तहां गाड़ी खड़ी करने सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई करते हुए लोगों पर जुर्माना लगाया। चालान का मैसेज मिलने के बाद लोग शमन शुल्क जमा कराने के लिए दौड़भाग में जुटे हैं। चालान का पैसा भरने के लिए लोग ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर पहुंच जा रहे। लेकिन कोराना वायरस के संक्रमण की वजह से किसी का जुर्माना नहीं जमा हो पा रहा। इमरजेंसी वाले मामलों में ऑफिस में मौजूद स्टाफ कार्रवाई कर रहा है।

टेंशन न लें, दुरुस्त की जाएगी गड़बड़ी

इस दौरान कई लोगों का गलत चालान हो गया है। कुछ लोगों ने हेलमेट पहने हैं लेकिन उनका बिना हेलमेट पहने चालान कट गया। ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी गाडि़या घर से नहीं निकलीं फिर भी उनका चालान काट दिया गया। ऐसे लोग भी सुधार कार्य के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी गलत चालान भी दुरुस्त नहीं किए जा रहे हैं। पुलिस कर्मचारियों का कहना है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद गड़बडि़यों को अभियान चलाकर ठीक किया जाएगा। किसी से भी गलत जुर्माना नहीं वसूल किया जाएगा। इसलिए लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दो माह के भीतर ऑनलाइन करीब 1839130 जुर्माना जमा हुआ है।

माह चालान शमन शुल्क

मई 14621 1504150

अप्रैल 19326 558300

ऐसे जमा कराएं ऑनलाइन चालान

परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं या उसके लिंक echallan.parivahan.gov.in पर क्लिक करके चेक चालान स्टेट्स के टैब पर क्लिक करें। यहां व्हीकल नंबर, डीएल नंबर और चालान नंबर की जानकारी का ऑप्शन मिलेगा। यदि व्हीकल का चालान नहीं हुआ है तो कोई जानकारी नहीं मिलेगी। कितनी बार चालान कटा है, इस संबंध में भी सूचना पा सकते हैं। वाहन नंबर या चालान नंबर डालने के बाद व्हीकल के चालान नजर आएंगे। इसके बाद चालान के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चालान का भुगतान करने के लिए अब पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। पे नाउ के बाद पेमेंट मोड चुनना होगा। इसमें क्रेडिट/डेबिटकार्ड या नेटबैंकिंग का विकल्प मिलेगा। इसके बाद संबंधित विकल्प चुनकर पेमेंट कर चालान जमा कराया जा सकता है। पेमेंट हो जाने पर पेमेंट सक्सेसफुल होने का मैसेज आएगा। इसके साथ ही एक ट्रांजेक्शन आईडी भी मिल जाएगी जिसे फ्यूचर के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

वर्जन

ऑनलाइन जुर्माना जमा कराने के लिए ऑफिस पर आने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही लोग ऑनलाइन चालान भर सकते हैं। यदि किसी का गलत चालान हुआ या अन्य कोई गड़बड़ी है तो इसे लॉकडाउन के बाद दुरुस्त किया जाएगा।

आदित्य प्रकाश वर्मा, एसपी ट्रैफिक

Posted By: Inextlive